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Haryana में मतदाता सूची संशोधन शुरू

Kiran
15 Jun 2026 10:31 AM IST
Haryana में मतदाता सूची संशोधन शुरू
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Haryana हरयाणा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, हरियाणा में मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन (SIR) 15 जून से शुरू होगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने कहा कि इस कवायद का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो, मृत या दूसरी जगह चले गए मतदाताओं से जुड़े रिकॉर्ड अपडेट किए जाएं और मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटि-मुक्त बनाया जाए। इस अभियान के तहत, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) 15 जून से 14 जुलाई तक मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे और गणना फॉर्म (Enumeration Forms) एकत्र करेंगे। ये फॉर्म 15 जून से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

फिलहाल राज्य में 2,06,55,929 मतदाता पंजीकृत हैं और 20,629 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। गणना फॉर्म को ठीक से भरकर, उस पर हस्ताक्षर करके BLO को लौटाना होगा। आयोग के निर्देशों के अनुसार, जिन मतदाताओं के भरे हुए फॉर्म प्राप्त नहीं होंगे, उन्हें मतदाता सूची के मसौदे (draft electoral roll) में शामिल नहीं किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर BLO नियुक्त किए गए हैं और वे मतदाता विवरणों को सत्यापित करने के लिए हर घर का दौरा करेंगे। वे पड़ोसियों से पूछताछ करके "अनुपस्थित" (Absent), "दूसरी जगह चले गए" (Shifted), "मृत" (Dead) या "डुप्लिकेट" (Duplicate) जैसे संभावित कारणों की पहचान कर सकते हैं और उसी के अनुसार रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, "BLO हर घर से संपर्क करने के लिए कम से कम तीन बार प्रयास करेंगे। यदि परिवार के सदस्य उपलब्ध नहीं हैं, तो BLO गणना फॉर्म को दरवाजे के नीचे रख देंगे और अपना नाम और मोबाइल नंबर वाला एक नोटिस छोड़ देंगे, ताकि संबंधित मतदाता उनसे संपर्क कर सकें।" यदि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान कोई मतदाता मौजूद नहीं है, तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे BLO को सौंप सकता है। सत्यापन के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की 11 श्रेणियां जिन मामलों में उपलब्ध रिकॉर्ड के माध्यम से स्वतः सत्यापन संभव नहीं है, वहां मतदाता दस्तावेजों के माध्यम से अपनी पात्रता साबित कर सकते हैं और अपने विवरणों को सत्यापित कर सकते हैं।

चुनाव आयोग ने मतदाता सत्यापन के लिए दस्तावेजों की 11 श्रेणियां निर्धारित की हैं। इनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नियमित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश (PPO) शामिल हैं; भारत सरकार, स्थानीय अधिकारियों, बैंकों, डाकघरों, LIC या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किए गए पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज़; सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र; पासपोर्ट; मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र; और सक्षम राज्य अधिकारियों द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र।

अन्य स्वीकार्य दस्तावेज़ों में वन अधिकार प्रमाण पत्र; सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी OBC, SC, ST या अन्य जाति प्रमाण पत्र; नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न (NRC) में प्रविष्टियाँ (जहाँ लागू हो); राज्य या स्थानीय अधिकारियों द्वारा रखे गए परिवार रजिस्टर; और सरकार द्वारा जारी ज़मीन या घर आवंटन प्रमाण पत्र शामिल हैं।

जो लोग 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वे भी मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। ऐसे आवेदक निर्धारित घोषणा-पत्र और सहायक दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।

21 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ़्ट

मतदाता सूची का ड्राफ़्ट 21 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियाँ स्वीकार की जाएंगी, जबकि ऐसे सभी मामलों का निपटारा 18 सितंबर तक कर दिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 22 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। राज्य में घर-घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का पिछला बड़े पैमाने का अभियान 2002 में चलाया गया था। तब से यह पहली बार है जब चुनाव आयोग राज्यव्यापी SIR अभियान चला रहा है। हरियाणा में कुल मतदाताओं की मैपिंग का काम 64.74 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जिसमें फतेहाबाद 87.8 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है, जबकि फरीदाबाद केवल 30.19 प्रतिशत के साथ सबसे पीछे है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि अभियान के दौरान डिप्टी कमिश्नर-सह-ज़िला निर्वाचन अधिकारियों के बीच समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए, राज्य के विभिन्न नगर निगमों के कमिश्नरों को अतिरिक्त ज़िला निर्वाचन अधिकारियों की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति से शहरी क्षेत्रों में संशोधन कार्य की निगरानी और कार्यान्वयन को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।

राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह संशोधन प्रक्रिया में सहायता के लिए राजनीतिक दलों द्वारा बड़ी संख्या में बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) नियुक्त किए गए हैं। अब तक, भारतीय जनता पार्टी ने 15,808, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 12,855, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) ने 270, इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) ने 217 और अन्य राजनीतिक दलों ने 214 BLA नियुक्त किए हैं। हेल्प डेस्क बनाए गए वोटरों की सुविधा के लिए विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर खास हेल्प डेस्क और ज़िला स्तर पर कॉल सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा, नागरिक चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 और अलग-अलग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जानकारी ले सकते हैं। इस अभियान की प्रगति पर रियल-टाइम में नज़र रखी जाएगी।

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