पंचकूला। हरियाणा सरकार ने बेहतर बिजली व्यवस्था के लिए खेतों में चल रहे अनधिकृत लोड को दर्ज करने की दिशा में कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (वीडीएस) शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत उपभोक्ताओं से कोई सेवा कनेक्शन शुल्क नहीं वसूला जाएगा और लोड को बिना किसी दंड शुल्क के नियमित किया जाएगा।
हरियाणा पॉवर यूटिलिटीज के अध्यक्ष पी के दास ने बताया कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक एपी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को बिना किसी नियम और शर्तों के फॉर्म, शपथ पत्र आदि की औपचारिकता के यूएचबीवीएन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसमें अपने ट्यूबवेल कनेक्शन के मोटरों के विस्तारित लोड की घोषणा करनी होगी।
अतिरिक्त कनेक्टेड लोड के लिए 100 रुपए प्रति किलोवाट की दर से उन्नत खपत जमा (सुरक्षा) के साथ इस योजना के तहत विस्तारित लोड के लिए एक स्व-घोषणा पत्र 31 मार्च, 2023 तक लंबित बकाया का भुगतान कर सकते हैं। आवेदक द्वारा निगम पोर्टल पर आवेदन करने और अपेक्षित एसीडी जमा करने की तिथि से लोड का विस्तार नियमित माना जाएगा।
दास ने कहा कि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा उपकरण, ट्रांसफार्मर, सर्विस केबलों की उपलब्धता एवं फीडर बाई फे्रकेशन को यथाशीघ्र सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने बताया कि फ्लैट रेट उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत लाया गया है। बशर्ते उपभोक्ता मीटर से आपूर्ति का विकल्प चुनें। उन्होंने बताया कि यह योजना 31 अगस्त, 2023 तक वैध रहेगी।