हरियाणा

Yamunanagar व्यक्ति की हत्या के लिए दो को आजीवन कारावास

Mohammed Raziq
25 Sept 2025 12:45 PM IST
Yamunanagar व्यक्ति की हत्या के लिए दो को आजीवन कारावास
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हरियाणा Haryana : यमुनानगर सत्र न्यायाधीश आरसी डिमरी ने जींद जिले के एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।उप जिला अटॉर्नी सुधीर सिंधर ने बताया कि सत्र न्यायाधीश ने दोनों दोषियों, जींद जिले के सीसर गाँव के संदीप सिंह उर्फ ​​बिन्नी (22) और सीसर गाँव के बिंटू (19 वर्ष से अधिक) पर 12-12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।उन्होंने कहा कि अगर संदीप और बिंटू जुर्माना (आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत) नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें छह-छह महीने का साधारण कारावास और भुगतना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे जुर्माना (आईपीसी की धारा 201 सहपठित धारा 34 के तहत) नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें एक-एक महीने का कठोर कारावास और भुगतना होगा।
उन्होंने बताया कि सत्र न्यायाधीश ने 23 सितंबर को यह फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार, जींद जिले के सीसर गाँव का गुरमीत मजदूरी करता था। संदीप और बिंटू उसे 4 दिसंबर, 2023 को अपने ट्रक पर घुमाने ले गए।17 दिसंबर को गुरमीत ने अपने घर फोन करके परिवार वालों को बताया कि संदीप और बिंटू ने शराब पीकर उसके साथ मारपीट की।यमुनानगर ज़िला पुलिस को 26 दिसंबर को ज़िले के कलेसर जंगल में सड़क किनारे एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। परिवार वालों ने गुरमीत के शव की पहचान की। आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली और उनके खिलाफ 29 दिसंबर, 2023 को प्रताप नगर थाने में आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया।
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