चंडीगढ़ न्यूज़: उच्चतम न्यायालय ने विवादास्पद फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ को सीबीएफसी प्रमाण देनेे को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. इस फिल्म को लेकर तीसरी बार याचिका खारिज की गईहै. रिलीज होगी.
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने पहले ही फिल्म को प्रमाणित कर दिया है. पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला भी शामिल हैं. पीठ ने कहा कि आप कलाकारों, निर्माता के बारे में सोचिए, सबने मेहनत की है. बाजार तय करेगा कि क्या यह मानक के अनुरूप या नहीं... हम इच्छुक नहीं हैं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा, केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह इस मामले को एक पीठ को सौंपेंगे, लेकिन पीठ उपलब्ध नहीं थी.
निर्माता-निर्देशक के खिलाफ शिकायत केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की युवा इकाई ‘डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (डीवाईएफआई) ने बृहस्पतिवार को राज्य पुलिस प्रमुख के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराकर विवादास्पद फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की.