हरियाणा

रेंजर भर्ती में महिलाओं की छाती नापने का पहले से है नियम

Shreya
9 July 2023 7:10 AM GMT
रेंजर भर्ती में महिलाओं की छाती नापने का पहले से है नियम
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चंडीगढ़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए हो रही रेंजर्स और फॉरेस्टर भर्ती प्रक्रिया पर अब हरियाणा सरकार ने सफाई दी है। सरकार का कहना है कि यह भर्तियां हरियाणा वन सेवा (कार्यकारी) ग्रुप सी नियम, 1998 के अनुसार की जा रही हैं। इन नियमों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए लंबाई एवं छाती के लिए शारीरिक मानक निर्धारित किए हैं।

पहले भी ऐसी तमाम भर्तियां इन्हीं शारीरिक मानकों के आधार पर होती रही हैं। इन नियमों के परिणामस्वरूप समय-समय पर इन शारीरिक मानकों के आधार पर 22 महिला वन रक्षकों और 4 महिला वनपालों की भर्ती की गई है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस भर्ती को लेकर महिलाओं की छापी नापे जाने को हरियाणा के लिए शर्मनाक बताया था।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी अपने मॉडल दिशा-निर्देशों में भर्ती के लिए पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए लंबाई और छाती माप के मानक निर्धारित किए हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान महिला उम्मीदवारों का शारीरिक माप लेने के लिए केवल महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों को ही तैनात किया जाता है।

इस वर्ष की चयन प्रक्रिया के दौरान भी इस नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि पड़ोसी राज्य पंजाब भी फॉरेस्ट फील्ड स्टाफ की भर्ती में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के मामले में लंबाई व छाती के लिए शारीरिक मानकों के नियम का पालन कर रहा है।

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