
हरियाणा Haryana: हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) विभाग ने हांसी में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, अनाधिकृत कॉलोनियों में बने इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछले साल TCP को हिसार में ऐसी कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जिला टाउन प्लानर दिनेश सिंह के नेतृत्व में TCP अधिकारियों की टीम ने, पुलिस के साथ मिलकर, ओल्ड दिल्ली रोड के पास लगभग 5 एकड़ ज़मीन पर बनी अनाधिकृत इमारतों को तोड़ दिया। टीम ने निर्माणाधीन इमारतों और सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाने के लिए JCB मशीनों का इस्तेमाल किया।
DTP दिनेश सिंह ने बताया कि यह कॉलोनी बिना किसी लाइसेंस और ज़रूरी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना विकसित की जा रही थी। विभाग ने प्रमोटरों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन उन्होंने उनका पालन नहीं किया। हिसार रोड और दिल्ली रोड पर एक और जगह पर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई। DTP ने चेतावनी दी कि अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और निवासियों से अपील की कि वे निवेश करने से पहले कॉलोनियों की कानूनी स्थिति की जांच ज़रूर कर लें। उन्होंने कहा, "जनता को सलाह दी गई है कि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए, प्लॉट खरीदने से पहले हमेशा कॉलोनियों की अधिकृत स्थिति की जांच कर लें।"
विभाग ने लोगों को हांसी-दिल्ली रोड पर KC फार्म से लगी ज़मीन पर विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी के बारे में चेतावनी दी है, जिसके लिए 'शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975' की धारा 3 के तहत कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है और लोगों को सलाह देता है कि वे ऐसी कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें और न ही उन पर कोई निर्माण करें।





