शहर के नाई चौक स्थित 40 दुकानों का मामला एक बार फिर गरमाया
रेवाड़ी: शहर के नाई चौक स्थित 40 दुकानों का मामला एक बार फिर गरमा गया है। दरअसल, दुकानें खाली कराने के लिए मार्केट कमेटी की ओर से दिए गए आवेदन को तत्कालीन एसडीएम ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि गलत किरायेदारों को पार्टी बना दिया गया है. मार्केट कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ गुरुग्राम कमिश्नर के समक्ष अपील दायर की।
अपील पर फैसला करते हुए कमिश्नर ने एसडीएम कोर्ट को मामले की दोबारा सुनवाई करने और सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का निर्देश दिया। ऐसे में मामले की दोबारा सुनवाई एसडीएम कोर्ट द्वारा की जाएगी. दोनों पक्षों को 2 मई को सुनवाई के लिए बुलाया गया है. इसमें दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे.
क्या है पूरा मामला: ग्रोवर रेस्ट हाउस मार्केट कमेटी के पास शहर के मुख्य चौक नई वाली के पास एक बहुत पुरानी संपत्ति है। जिसके अंदर करीब 40 दुकानें बाजार समिति द्वारा लीज पर दी गयी है. दुकानों पर 1975 से किरायेदारों का कब्जा है, लेकिन इमारत लंबे समय से बनी हुई है। इस कारण समिति के तकनीकी विशेषज्ञों ने 5 जून 2015 को अपने सर्वेक्षण के दौरान पूरी इमारत को खंडहर घोषित कर दिया। इसे कंडम घोषित कर दिया गया और इसे व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। इसके बाद मार्केट कमेटी ने इन दुकानों को खाली करने के लिए 13 अप्रैल 2016 और 28 जून 2016 को उनके वकीलों को कानूनी नोटिस जारी किया, लेकिन व्यापारियों ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा। इस पर मार्केट कमेटी ने 10 मार्च 2017 को पब्लिक स्पेस एक्ट के तहत इन दुकानों को खाली कराने के लिए एसडीएम कोर्ट रेवाड़ी में अर्जी दायर की।
एसडीएम कोर्ट ने कमियां बताईं: एसडीएम कोर्ट ने 30 अगस्त 2018 को आदेश दिया था कि आवेदन में तकनीकी खामियां हैं। जिसमें एग्रीमेंट के अनुसार दुकान के असली मालिक का नाम अंकित नहीं है। इसलिए इसे दोबारा दर्ज कराया जाए। मार्केट कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ गुरुग्राम कमिश्नर कोर्ट में अपील दायर की. इतना ही नहीं, अपील में कहा गया है कि दुकान में बैठे किरायेदारों ने बिना किसी विभाग से अनुमति लिए किरायेदारी बदल ली है. कई किरायेदारों की मौत के बाद उनके बच्चे काम कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है. अपील पर अपना फैसला सुनाते हुए कमिश्नर ने आदेश दिया है कि याचिका में जिन लोगों को पक्षकार बनाया गया है उनके अनुसार और धारा 4 के तहत नोटिस देकर ही पूरे मामले की सुनवाई एसडीएम कोर्ट द्वारा की जाएगी.
दुकानदार क्या कहते हैं: प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि विभाग ने अपनी मर्जी से इसे खंडहर घोषित कर दिया है, जबकि इसमें कारोबार किया जा सकता है. इसके अलावा विभाग ने खुद ही किराया लेना बंद कर दिया है, जबकि वह किराया देने को तैयार है।