हरियाणा

अदालत ने अफीम रखने के मामले में दो युवकों को दस साल जेल की सजा सुनाई

Admindelhi1
5 April 2024 8:23 AM GMT
अदालत ने अफीम रखने के मामले में दो युवकों को दस साल जेल की सजा सुनाई
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दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है

हरियाणा: एक जिला अदालत ने अफीम रखने के एक मामले में दो युवकों को दोषी ठहराया और प्रत्येक को दस साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. दोषियों की पहचान शाहजहाँपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सतीश कुमार और फेज-11 मोहाली निवासी अवतार सिंह के रूप में हुई है। दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2.7 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था और अगस्त 2016 में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

10 अगस्त 2016 को एनसीबी को सूचना मिली कि सेक्टर-43 आईएसबीटी बस स्टैंड पर सतीश कुमार नाम का व्यक्ति अवतार सिंह को अफीम देने जा रहा है। शाम 6.20 बजे एनसीबी की टीम सेक्टर-43 बस स्टैंड पहुंची। शाम 7 बजे बस स्टैंड के मुख्य गेट के पास एक व्यक्ति पीठ पर बैग लटकाए खड़ा था। कुछ मिनट बाद एक सफेद रंग की कार युवक के पास आई और युवक कार में बैठ गया।

इसके बाद युवक कार में बैठे दूसरे युवक को बैग में रखा सामान दिखाने लगा। एनसीबी की टीम ने कार को चारों तरफ से घेर लिया और दोनों युवकों को पकड़ लिया। कार और बैग की तलाशी ली गई तो बैग में 13 चप्पलें मिलीं। इन्हें काटकर लिफाफों में अफीम भरी हुई थी। दोनों युवकों के पास से एनसीबी ने कुल 2.7 किलोग्राम अफीम जब्त की. दोनों अपना लाइसेंस व परमिट नहीं दिखा सके। इसके बाद एनसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया।

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