हरियाणा

अदालत ने युवक की गोली मारकर हत्या मामले में दो अपराधियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Admindelhi1
23 April 2024 9:45 AM GMT
अदालत ने युवक की गोली मारकर हत्या मामले में दो अपराधियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
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सजा के अलावा दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

हिसार: जिला सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने बुड़ाक गांव के संदीप की हत्या के मामले में बुड़ाक गांव के शेखर और प्रवीण को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस संबंध में मृतक के चाचा राजकुमार की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने 29 सितंबर 2018 को शेखर और प्रवीण के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.

पुलिस प्राथमिकी के अनुसार, बुड़ाक निवासी राजकुमार ने सदर थाने में दिये बयान में कहा कि वह किसान है. बड़े भाई रोशन की मौत हो चुकी है. उनका 26 वर्षीय बेटा संदीप किसान था और सतपाल कार चलाता था। घटना वाले दिन रिश्तेदार दीपक घर आया। शाम छह बजे किसी ने सूचना दी कि गांव के शेखर और प्रवीन कृष्ण प्रणामी गौशाला के पास संदीप के साथ मारपीट कर रहे हैं।

सूचना मिलने पर वह दीपक के साथ मौके पर पहुंचा तो शेखर संदीप से कह रहा था कि उसकी बहन की मौत उसकी वजह से हुई है। इसी बीच दोनों ने तमंचे से संदीप पर गोली चला दी। बाद में हमलावरों ने संदीप के चेहरे और सिर पर ईंट से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस मामले में कोर्ट ने अपराधी शेखर और प्रवीण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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