हरियाणा

अदालत ने बंदूक की नोक पर एक युवक से लूटपाट के आरोपी को दी 21 माह की कैद

Admindelhi1
5 April 2024 6:30 AM GMT
अदालत ने बंदूक की नोक पर एक युवक से लूटपाट के आरोपी को दी 21 माह की कैद
x
एक हजार का जुर्माना भी लगाया

हरियाणा: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरूण सिंघल की अदालत ने बंदूक की नोक पर एक युवक से लूटपाट के मामले में आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत 21 महीने की कैद और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला कारागार में किसी अपराधी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को पर्याप्त मानते हुए कम कर दिया गया है। यानी जेल में बिताई गई अवधि उसके द्वारा काटी गई पूरी सजा मानी जाएगी। तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.

दिल्ली निवासी विनय ने 30 नवंबर 2020 को सेक्टर-29 थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा था कि वह मानेसर के एक निजी होटल में काम करता है। 29 नवंबर की सुबह वह घर से होटल लौट रहे थे। इफको चौक पर होटल जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास एक कार आई, जिसमें चार युवक बैठे थे। चालक ने उसे कार में बिठा लिया और कुछ दूर जाने के बाद युवकों ने पिस्तौल निकालकर उसके साथ मारपीट की।

आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर उसका मोबाइल, पर्स, एटीएम कार्ड आदि भी छीन लिया। साथ ही एटीएम से 54 हजार रुपये ट्रांसफर कर एंबियंस मॉल के पास जमा कर दिए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस ने सुरेंद्र व मोहन उर्फ ​​मोनू, नरेश कुमार व एक अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई. अदालत ने मोहन उर्फ ​​मोनू को दोषी पाया और उसे 21 महीने की कैद और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी मोहन ने 21 महीने जिला जेल में बिताए। इस अवधि को पर्याप्त मानते हुए कोर्ट ने मोहन को अंडरपावर करने का आदेश दिया है.

Next Story