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Hariyana हरियाणा। दिवाली के दौरान दिल्ली में प्रदूषण के उच्च स्तर पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त से पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहा।जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने समाचार पत्रों में छपी उन खबरों का हवाला दिया, जिनमें अदालती आदेशों के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है।इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लागू करने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानना चाहा।
पीठ ने कहा, "हम चाहते हैं कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री, निर्माण और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के सभी आदेशों को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। हम दिल्ली पुलिस आयुक्त को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और अदालत के आदेशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी नोटिस जारी कर रहे हैं।"जवाब एक सप्ताह के भीतर दाखिल करने होंगे।विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि 2024 में दिवाली पिछले कुछ वर्षों, 2022 और 2023 की तुलना में अधिक गर्म होगी।
पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों के दौरान खेतों में आग लगने और पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि पर 14 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, "पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, जैसे कि उनके परिसर को सील करना।" साथ ही पीठ ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए "कुछ करेगी" कि दिवाली, 2025 के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध पर अदालती आदेशों का उल्लंघन न हो।
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