
Haryana हरियाणा सरकार ने राज्य में स्पोर्ट्स एसोसिएशन को रेगुलेट करने के लिए 'हरियाणा स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल' और चार 'रीजनल स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल' बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। राज्य के किसी जाने-माने खिलाड़ी, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कानून के क्षेत्र में कम से कम 25 साल का खास ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति को चेयरमैन के तौर पर नॉमिनेट किया जा सकता है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर काउंसिल के मेंबर-सेक्रेटरी होंगे।
स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजय सिंह दहिया द्वारा 19 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अंबाला की रीजनल स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र जिले शामिल होंगे। रोहतक की रीजनल स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर और जींद जिले शामिल होंगे। हिसार की रीजनल स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी और चरखी दादरी जिले शामिल होंगे। गुरुग्राम की रीजनल स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, नूंह, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ जिलों के लिए काम करेगी। उस क्षेत्र के डिविजनल कमिश्नर के पद से नीचे का अधिकारी चेयरमैन नहीं होगा, जबकि जिस जिले में रीजनल स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल का ऑफिस होगा, वहां के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मेंबर-सेक्रेटरी होंगे।
राज्य-स्तरीय काउंसिल के काम
हरियाणा स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल राज्य स्तर पर स्पोर्ट्स एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करेगी और रजिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स में गलत तौर-तरीकों से जुड़े मामलों को रेगुलेट करेगी। यह राज्य में खेल की भावना को बढ़ावा देगी, उसकी रक्षा करेगी और उसे लागू करेगी। साथ ही, यह 'हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2024' के तहत रजिस्टर्ड राज्य-स्तरीय स्पोर्ट्स एसोसिएशन का रजिस्टर भी बनाए रखेगी।
यह राज्य-स्तरीय स्पोर्ट्स एसोसिएशन के खिलाफ किसी काम को न करने या गलत काम करने के आरोपों पर खुद से (suo motu), मिली शिकायत पर या सरकार के निर्देशों पर जांच कर सकती है या जांच करवा सकती है। यह खेलों में बेहतरीन इंटरनेशनल तौर-तरीकों को अपनाने की सिफारिश कर सकती है और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित कर सकती है।
रीजनल स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल जिला स्तर पर स्पोर्ट्स एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करेंगी। वे रजिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स में गलत तरीकों से जुड़े मामलों को रेगुलेट करेंगे और ज़िला-स्तरीय स्पोर्ट्स एसोसिएशन का एक रजिस्टर बनाए रखेंगे। हरियाणा सरकार ने ज़िला और राज्य स्तर पर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा गलत तरीकों को अपनाने की बात को गंभीरता से लेते हुए 'हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन (रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन) एक्ट, 2024' पेश किया था। राज्य सरकार को लगा कि किसी खास कानून के न होने पर उन्हें रेगुलेट करना कानूनी रूप से ज़रूरी है।
ऐसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन न तो सही रिकॉर्ड रख रही हैं और न ही पारदर्शी तरीके से काम कर रही हैं। यह एक्ट राज्य और ज़िला-स्तरीय स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ज़िम्मेदारियों के बारे में बताता है, जिसमें चैंपियनशिप आयोजित करना, ट्रेनिंग की सुविधाएँ देना, रिकॉर्ड रखना और रेगुलेटर को ज़रूरी जानकारी देना शामिल है। इसमें रजिस्ट्रेशन न कराने और रजिस्ट्रेशन रद्द होने के नतीजों के बारे में भी बताया गया है।





