हरियाणा

अधिग्रहित भूमि को लेकर थोड़ी राहत, Haryana के व्यक्ति ने यातायात बाधित किया

SANTOSI TANDI
11 Jun 2025 7:47 AM GMT
अधिग्रहित भूमि को लेकर थोड़ी राहत, Haryana के व्यक्ति ने यातायात बाधित किया
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हरियाणा Haryana : कुरुक्षेत्र-पेहोवा स्टेट हाईवे के लिए अधिग्रहित अपनी जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग करते हुए, पेहोवा निवासी ने आज सड़क पर दीवार बनाकर उसे रोकने का प्रयास किया। बलविंदर सिंह और उनका परिवार ईंटों और मजदूरों के साथ स्टेट हाईवे पर पहुंचे और दीवार बनाने लगे। आने-जाने वालों को आसपास के खेतों से होकर हाईवे पार करने को कहा गया। जल्द ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और बलविंदर को दीवार न बनाने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि, उन्होंने काम रोकने से इनकार कर दिया और उचित मुआवजे की मांग की। एसडीओ, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) की शिकायत पर पेहोवा सिटी पुलिस स्टेशन में पांच पहचाने गए और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि जिला प्रशासन को कोई सूचना दिए बिना सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया और इससे लोगों को असुविधा हुई। कई बार अनुरोध करने के बावजूद
व्यक्ति ने सड़क खाली करने से इनकार कर दिया। एसएचओ जन पाल सिंह ने पुष्टि की कि मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एडवोकेट मिथुन अत्री ने कहा कि बलविंदर और उनके परिवार के पास 22 मरला जमीन है। वर्ष 2010 में बलविंदर ने अपनी जमीन का सीमांकन करवाया तो पता चला कि जमीन से सड़क गुजर रही है। सीमांकन के आधार पर पिहोवा कोर्ट में केस दायर किया गया। वर्ष 2013 में कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि या तो मुआवजा दिया जाए या फिर जमीन वापस की जाए, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। वर्ष 2014 में निष्पादन याचिका दायर की गई और वर्ष 2018 में कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को जमीन का कब्जा दे दिया। इस बीच सरकार ने 'अपर्याप्त मुआवजा' भी जारी कर दिया। इसके बाद सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वर्ष 2023 में सरकार का केस खारिज हो गया और उस समय भी पीड़ित पक्ष ने इसी तरह सड़क जाम कर दी थी। हालांकि तत्कालीन एसडीएम पिहोवा ने मालिक को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया था। हालांकि सरकार ने फिर से सेशन कोर्ट में नई अर्जी दायर की और हाल ही में उसे भी खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता ने कहा,
"पीड़ित पक्ष को उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए, अन्यथा हम सरकार के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।" बलविंदर ने कहा, "सरकार को बाजार दरों के अनुसार मुआवजा देना चाहिए या हमारी जमीन वापस करनी चाहिए और सड़क को स्थानांतरित करना चाहिए।" इससे पहले, पुलिस अधिकारियों ने यातायात बहाल करने के लिए कार्रवाई की और राजमार्ग को अवरुद्ध करने के लिए चार लोगों को हिरासत में लिया। मौके पर पहुंचे पिहोवा डीएसपी निर्मल कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हाईवे के बीचोंबीच दीवार बना रहा है, जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे। पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के अधिकारियों ने भी व्यक्ति से बात की। सड़क को साफ कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के कार्यकारी अभियंता ऋषि सचदेवा ने बताया कि यह पुराना मामला है, जिसमें व्यक्ति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 5.50 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया गया था। हालांकि, वह राशि से असंतुष्ट था और उसने फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने विभाग को अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया। मामला लंबित था और हाल ही में कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सचदेवा ने बताया कि मैंने बलविंदर को आश्वासन दिया था कि कोर्ट के निर्देश और नियमों के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आज उसने स्टेट हाईवे को जाम करने का फैसला किया, जो गलत था। मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है और हमने उसे फिर से आश्वासन दिया है कि उसे लंबित राशि प्रदान की जाएगी।
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