
Sirsa सिरसा: यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने साफ़ किया है कि पल्यूशन नॉर्म्स तोड़ने वाले टू-व्हीलर्स के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना कानून के तहत सिर्फ़ मैक्सिमम लिमिट है, कोई फिक्स्ड फाइन नहीं है। वह सिरसा की MP कुमारी शैलजा के रिप्रेजेंटेशन का जवाब दे रहे थे, जिसमें जुर्माने के रिव्यू की मांग की गई थी।
शैलजा के 29 अक्टूबर, 2025 के कम्युनिकेशन का जवाब देते हुए, गडकरी ने कहा कि एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा किए बिना गाड़ी चलाना मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के सेक्शन 190(2) के तहत एक जुर्म है, जिसके लिए तीन महीने तक की जेल या 10,000 रुपये तक का फाइन, या दोनों हो सकते हैं।
उन्होंने साफ़ किया कि 10,000 रुपये सिर्फ़ अपर लिमिट है। सेक्शन 200 के तहत, राज्य सरकार द्वारा नोटिफाई की गई रकम देकर जुर्म को कम किया जा सकता है। शैलजा ने फाइन को 500-1,000 रुपये तक लिमिट करने और अवेयरनेस पर फोकस करने का सुझाव दिया था। सिरसा में यह मुद्दा तब तूल पकड़ गया जब कई दोपहिया वाहन मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।





