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हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा

Kiran
8 Sept 2026 1:02 PM IST
हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा
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Haryana हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभियान चला रही है **दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना (DDLLY)** के दायरे का विस्तार किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और परिवार के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका को मजबूत करना है।
1. वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी (दायरा विस्तार)
योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया सबसे बड़ा फैसला पारिवारिक वार्षिक आय सीमा में संशोधन है।
पुरानी सीमा: शुरुआत में योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों की महिलाओं को दिया जा रहा था, जिनके सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय (PPP/परिवार पहचान पत्र के अनुसार) ₹1 लाख तक थी।
नई सीमा: अब सरकार ने इस आय सीमा को बढ़ाकर **₹1.80 लाख (1,80,000 रुपये) प्रति वर्ष** कर दिया है।
प्रभाव आय सीमा बढ़ने से प्रदेश की लाखों अतिरिक्त महिलाएं इस योजना के दायरे में आ सकेंगी और वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
2. योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ**
मासिक सहायता: योजना के तहत पात्र पाई जाने वाली प्रत्येक महिला के बैंक खाते में सरकार द्वारा हर महीने **₹2,100** की वित्तीय सहायता राशि सीधे ट्रांसफर (DBT) की जाती है।
सालाना लाभ:इस प्रकार प्रत्येक लाभार्थी महिला को वर्ष में कुल **₹25,200** की आर्थिक मदद मिलती है।
पारिवारिक छूट:एक ही परिवार में यदि एक से अधिक महिलाएं पात्रता लाभार्थियों को पूरा करती हैं, तो उन सभी महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है (महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है)।
3. बजट आवंटन और लाभांश संख्या
पहला बजट आवंटन: योजना के शुरुआती चरण के संचालन के लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में **₹5,000 करोड़** का प्रावधान किया था।
दूसरा/नया बजट आवंटन: दायरा बढ़ाने और अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने योजना के बजट को बढ़ाकर **₹6,500 करोड़** कर दिया है।
वर्तमान स्थिति: अब तक राज्य की लगभग 10 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में ₹2,000 करोड़ से अधिक की राशि जमा हो चुकी है।
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4. पात्रता मानदंड और आवश्यक मानदंड
लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
आयु सीमा: महिला आवेदकों की आयु **23 वर्ष से 60 वर्ष** के बीच होनी चाहिए।
निवास प्रमाण:महिला या उसका पति (यदि दूसरे राज्य से विवाह हुआ हो) कम से कम **15 साल से हरियाणा का स्थाई निवासी** होना चाहिए।
आय सीमा:परिवार की सत्यापित वार्षिक आय **₹1.80 लाख** से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर स्थिति:
सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन करने पर महिलाओं की अन्य सरकारी योजनाएं या पेंशन बंद नहीं की इच्छुक हैं।
हालांकि, जो महिलाएं पहले से ही विधवा पेंशन, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, या दिव्यांग पेंशन जैसी विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही हैं, वे इसमें शामिल नहीं होंगी (कैंसर पेशेंट या विशिष्ट परिस्थितियों से जुड़े संकुचन अपवाद हैं)।
5. आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
आय सीमा बढ़ाने जाने के बाद नए पात्र महिलाओं के लिए सरकार जल्द ही नया **ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल** खोल रही है।
ज़रूरी डॉक्यूमेंट:
परिवार पहचान पत्र (PPP - Family ID)
आधार कार्ड (बैंक खाते से लिंक होना ज़रूरी)
आय प्रमाण पत्र / BPL कार्ड
हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile)
बैंक खाता विवरण (Direct Benefit Transfer के लिए)
पासपोर्ट साइज़ फोटो और मोबाइल नंबर
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.80 लाख करना राज्य की कम आय वर्ग की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ₹6,500 करोड़ के विस्तृत बजट के साथ, यह योजना महिलाओं को न केवल दैनिक आय के लिए आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि समाज में उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को भी ऊंचा उठाएगी।
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