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Ambala अंबाला : सितंबर 2024 में अंबाला में एक कार से टक्कर में 32 वर्षीय मोटरसाइकिल चालक की मौत के लगभग एक साल बाद, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने उसकी विधवा, चार नाबालिग बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता को 25.41 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
परिवार की याचिका के अनुसार, 16 सितंबर, 2024 को, पीड़ित मनीष कुमार, शहजादपुर, अंबाला निवासी, सुबह लगभग 7.30 बजे नारायणगढ़ बाजार से सब्जियां खरीदकर अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। जैसे ही वह अंबाला के बनौंदी गाँव में शुगर मिल के पास पहुँचे, आदित्य अरोड़ा द्वारा चलाया जा रहा एक महिंद्रा थार विपरीत दिशा से आ रहा था। कथित तौर पर तेज़ी और लापरवाही से चलाए जा रहे थार ने मनीष की मोटरसाइकिल और एक अन्य दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इसके बाद अंबाला के शहजादपुर पुलिस स्टेशन में अरोड़ा के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 और 106 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
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