Rewari: जोड़े ने प्रेम विवाह के लिए जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया
रेवाड़ी: जिले में प्रेम विवाह की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक प्रेम विवाह करने वाले जोड़े ने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया है और पुलिस सुरक्षा के लिए आवेदन किया है। अब इनकी संख्या काफी बढ़ गई है. हर माह 25 से 30 प्रेमी जोड़े पुलिस सुरक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं। पहले 10 से 15 आवेदन प्राप्त होते थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिले के अलावा पड़ोसी राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी प्रेमी जोड़े पुलिस सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं. जिसके चलते आवेदन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये सभी आवेदन उन मामलों में किए जा रहे हैं जहां प्रेम विवाह करने वाले युवक-युवतियों को अपने परिवार के सदस्यों से अपनी जान-माल की सुरक्षा का खतरा होता है।
इन मामलों का शीघ्र निस्तारण न्यायिक प्रक्रिया के लिए भी जरूरी है। न्यायिक कर्मियों का कहना है कि लगातार आवेदनों के आने से न केवल न्यायिक अधिकारी परेशान हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों के बार-बार कोर्ट आने-जाने से पुलिसकर्मी भी परेशान नजर आ रहे हैं. कई मामलों में, एक लड़की अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी कर लेती है जिससे अदालत में बहुत तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। कई मामलों में लड़की को कोर्ट में देखकर उसके परिजन बेहोश तक हो गए और उन्हें प्राथमिक उपचार देना पड़ा. इसके अलावा उनकी शादी को वैध बनाने के लिए कोर्ट से पुलिस सुरक्षा के लिए भी लगातार आवेदन किए जा रहे हैं. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करने से अदालत में एक दस्तावेज बन जाता है कि दोनों पक्षों ने सहमति से विवाह किया है। इसके बाद दोनों पक्ष कहीं भी अपनी शादी का पंजीकरण करा सकते हैं।
पुलिस सुरक्षा लेने का नियम क्या है?
जो जोड़े अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह करते हैं, वे वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। इसके लिए ज्यादातर मामलों में दोनों पक्ष पहले आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं। फिर वहां से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद वह अपने आयु प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र के साथ किसी भी जिला अदालत में जाता है और अपने परिवार के सदस्यों से सुरक्षा की गुहार लगाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे जोड़ों को सुरक्षा मुहैया कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है. न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले अदालत दोनों पक्षों के परिवार वालों को समन भेजती है और अदालत में पेश होने के बाद परिवार वालों को किसी भी तरह की आपत्ति न करने की हिदायत भी देती है. युवक-युवतियां तब तक सेफ हाउस में रहते हैं जब तक उनके परिजन कोर्ट नहीं आ जाते।
पुलिस सुरक्षा प्रक्रिया में 5 से 6 दिन का समय लगता है
यहां बता दें कि सुरक्षा मांगने से लेकर कोर्ट में परिजनों के बयान लिखने तक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा में एक महिला और एक पुरुष पुलिसकर्मी शामिल हैं. इस पुलिस सुरक्षा प्रक्रिया में आमतौर पर 5 से 6 दिन लगते हैं। इस दौरान दोनों पक्षों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला पुलिस की होती है.