हरियाणा
पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान दर्ज 1,112 FIR रद्द कीं
Gulabi Jagat
21 Oct 2024 1:56 PM GMT
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Chandigarhचंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन को तोड़ने के लिए आम लोगों के खिलाफ दर्ज 1,000 से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) रद्द करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने मार्च 2020 और मार्च 2022 के बीच भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत दर्ज 1,112 एफआईआर रद्द कर दीं। इस फैसले से पंजाब में करीब 859 , हरियाणा में 169 और चंडीगढ़ में 84 एफआईआर रद्द हो गई हैं। इस आदेश से उन लोगों को राहत मिली है, जिनके खिलाफ लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि महामारी का दौर अब खत्म हो चुका है और अदालतों के कैलेंडर में ऐसे मामलों के कारण अदालतों का काम प्रभावित हो रहा है। 24 मार्च, 2020 की शाम को भारत सरकार ने देश भर में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। (एएनआई)
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Gulabi Jagat
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