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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ के अध्यक्ष विकास मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मलिक को आज दो दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया। उन्हें शुक्रवार को यूटी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 126(2), 190, 191(2), 351(2) और 351(3) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया था।
रंजीत सिंह नामक अधिवक्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जब वह एक महिला अधिवक्ता के साथ 1 जुलाई को समन की तामील के लिए उच्च न्यायालय परिसर में मलिक के कार्यालय गए तो आरोपी और उसके साथियों ने उन पर हमला कर दिया। उनके सिर, चेहरे और छाती पर चोटें आईं। बाद में पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 109 और 299 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 एवं संशोधित अधिनियम 2016 की धारा 3(1) आर. 3(1) 5 जोड़ी। मलिक की ओर से वकील भाग सिंह सुहाग, रविंदर सिंह बस्सी और अभय जोशी पेश हुए। पुलिस ने आरोपियों की आगे की रिमांड की मांग नहीं की। - टीएनएस वकील पर उनके कार्यालय में हमला किया था वकील रंजीत सिंह पर कथित तौर पर विकास मलिक ने हमला किया था, जब वह 1 जुलाई को समन की तामील के लिए हाईकोर्ट परिसर स्थित अपने कार्यालय गए थे।
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Payal
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