
हरियाणा Haryana: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बार एसोसिएशन के चुनाव 15 मई को होंगे, और पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल सोमवार को शेड्यूल की घोषणा करेगी। सभी बार एसोसिएशन को लिखे एक लेटर में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व जज और पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल की रिटर्निंग ऑफिसर, जस्टिस जयश्री ठाकुर (रिटायर्ड) ने कहा कि चुनाव शेड्यूल बार काउंसिल ऑफ इंडिया से 3 अप्रैल को मिले एक कम्युनिकेशन के आधार पर जारी किया गया है।
सभी बार एसोसिएशन को शेड्यूल का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया गया है। लेटर में आगे कहा गया है कि, सुप्रीम कोर्ट के 16 जनवरी के ऑर्डर के अनुसार, सभी बार एसोसिएशन में ऑफिस बेयरर्स और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के पदों पर महिला वकीलों के लिए 30% रिप्रेजेंटेशन पक्का किया जाना चाहिए। जो एसोसिएशन इस ज़रूरत को पूरा करने में नाकाम रहती हैं, उन्हें ज़रूरी सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।
वोटिंग का अधिकार पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल में एनरोल वकीलों तक ही सीमित रहेगा। बार एसोसिएशन के संबंधित संविधान या बाय-लॉ के अनुसार नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर या इलेक्शन कमेटी, नॉमिनेशन फाइलिंग, स्क्रूटनी, विड्रॉल और उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट के बारे में डिटेल्ड शेड्यूल जारी करेगी। पूरा इलेक्शन प्रोसेस 15 मई तक पूरा हो जाना है, जो पोलिंग और नतीजों की घोषणा के लिए तय तारीख है।
लेटर में उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को सीधे या इनडायरेक्टली कोई भी पार्टी या बड़ी गैदरिंग ऑर्गनाइज़ करने से भी मना किया गया है। किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी कैंसिल की जा सकती है। इसके अलावा, चैंबर या कोर्ट परिसर में इलेक्शन अपील, पैम्फलेट या फ्लेक्स बोर्ड लगाने की इजाज़त नहीं है।





