हरियाणा

खराब गुणवत्ता वाला बोतल बंद पानी हानिकारक: कोर्ट

Admin Delhi 1
18 April 2023 7:20 AM GMT
खराब गुणवत्ता वाला बोतल बंद पानी हानिकारक: कोर्ट
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चंडीगढ़ न्यूज़: बोतलबंद पानी बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ टाटा संस की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. यह व्यक्ति टाटा के बोतलबंद पानी ‘टाटा वाटर प्लस’ से मिलते-जुलते नाम और पैंकिंग के जरिए अपना बोतलबंद पानी का कारोबार कर रहा था.

न्यायालय ने व्यक्ति के कारोबार पर स्थाई रोक लगा दी है और टिप्पणी करते हुए कहा कि खराब गुणवत्ता वाला बोतलबंद पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.

न्यायाधीश संजीव नरूला की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. सरफराज खान ‘ताज वाटर प्लस’ के नाम से बोतलबंद पानी का कारोबार करता है. इसका नाम टाटा की ‘टाटा वाटर प्लस’ से मिलता-जुलता है. इतना ही नहीं, इसकी पैकिंग भी टाटा की कंपनी से मिलती-जुलती है. इसके बाद टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड ने सरफराज खान के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की.

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