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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को जिला न्यायालयों के पार्किंग क्षेत्र, सर्विस ब्लॉक की पहली और दूसरी मंजिल, प्रवेश और निकास द्वार, एक चैंबर के बाहर, सेक्टर 25 स्थित राज मल्होत्रा आईएएस कोचिंग सेंटर और सेक्टर 35 स्थित एक घर में लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक महानिरीक्षक (AIG) मलविंदर सिंह सिद्धू द्वारा वकील रविंदर सिंह बस्सी के माध्यम से दायर एक आवेदन पर पारित किया। सिद्धू को शनिवार को अदालत परिसर में अपने दामाद हरप्रीत सिंह पर गोली चलाकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सिद्धू न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने यह आदेश जांच एजेंसी द्वारा अपने जवाब में सिद्धू के आवेदन पर आपत्ति नहीं जताए जाने के बाद पारित किया। आवेदन में सिद्धू ने कहा था कि कथित गोलीबारी की घटना जिला न्यायालयों के सर्विस ब्लॉक स्थित मध्यस्थता केंद्र में हुई थी। उन्होंने कहा कि जांच के उद्देश्य से मामले में सीसीटीवी फुटेज पेश करना जरूरी है।
कोर्ट परिसर में एंबुलेंस उपलब्ध कराएं
चंडीगढ़: जिला बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष भाग सिंह सुहाग ने जिला न्यायालय परिसर में लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एंबुलेंस उपलब्ध कराने की मांग की है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि जब गोलीबारी की घटना हुई, उस समय परिसर में कोई भी पूरी तरह से चालू एंबुलेंस नहीं थी। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से न्यायालय परिसर में एंबुलेंस की व्यवस्था करने के लिए यूटी प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा। उन्होंने ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए वहां एक पीसीआर तैनात करने की भी मांग की।
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Payal
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