हरियाणा

Chandigarh: हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख को जमानत मिली

Ratna Netam
9 Aug 2024 6:30 PM IST
Chandigarh: हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख को जमानत मिली
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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन Haryana High Court Bar Association के अध्यक्ष विकास मलिक को मारपीट के एक मामले में जमानत दे दी है। मलिक को 12 जुलाई को सेक्टर 3 थाने में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था। यह एफआईआर एक अन्य अधिवक्ता रंजीत सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई थी। सिंह ने आरोप लगाया था कि 1 जुलाई को वह एक महिला अधिवक्ता के साथ समन देने के लिए उच्च न्यायालय परिसर में मलिक के कार्यालय गए थे, तभी मलिक और उनके साथियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सिर, चेहरे और छाती पर चोटें आई हैं।
मलिक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता तर्मिंदर सिंह, सुनील टोनी और मुनीश दीवान ने दावा किया कि आरोपी निर्दोष है और किसी रंजिश के चलते एफआईआर दर्ज की गई है। तर्मिंदर सिंह ने कहा कि शिकायतकर्ता के आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट में भी चोटें सामान्य प्रकृति की दिखाई गई हैं। मलिक ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वकील ने कहा कि एससी/एसटी एक्ट के तहत लगाए गए आरोप भी झूठे हैं और मामले को और गंभीर बनाने तथा गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए लगाए गए हैं। दूसरी ओर, सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया। बहस सुनने के बाद अदालत ने मलिक को जमानत दे दी। साथ ही उसे निर्देश दिया कि वह मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कोई धमकी या वादा न करे तथा अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत न छोड़े।
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