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हिसार: अब जिला में अवैध नशा बेचने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी. कानून की अवमानना करने पर कोपटा की कानूनी हिदायतों के अनुसार पांच हजार रुपये का जुर्माना तथा पांच साल तक जेल का प्रावधान किया गया है.
डीसी विक्रम सिंह ने प्रशासनिक, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों संग कोटपा के नियमों की बेहतर पालना के क्रियान्वयन के लिए मंत्रणा के साथ साथ समीक्षा बैठक में यह आदेश दिए. डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि जिला में धूम्रपान निषेध ऑफ का अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने हुए और सिगरेट की खुली बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध है. यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. सिगरेट एवं अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट (कोटपा) 2003 के तहत कैद /जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
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