हरियाणा

Haryana में ऑनलाइन ट्रांसफर, 72 घंटे में प्रमाणपत्र जारी होंगे

Kiran
26 July 2026 10:34 AM IST
Haryana में ऑनलाइन ट्रांसफर, 72 घंटे में प्रमाणपत्र जारी होंगे
x

Haryana हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के अंदर और बाहर मौजूद सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों से कहा है कि वे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ट्रांसफर चाहने वाले कर्मचारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करें, और कोशिश करें कि यह तीन दिन के अंदर हो जाए। हरियाणा के मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने हाल ही में इस बारे में सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जैसे रोहतक का BD शर्मा PGIMS) और दिल्ली व चंडीगढ़ में मौजूद दूसरे संस्थानों के डायरेक्टरों को एक आदेश जारी किया है।

यह आदेश राज्य के चीफ सेक्रेटरी द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने के निर्देशों के बाद आया है। सूत्रों के मुताबिक, इस पॉलिसी के तहत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते समय 'बीमारी कैटेगरी' के तहत मार्क्स का दावा कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी "गंभीर बीमारी (खुद/जीवनसाथी/अविवाहित बेटा और बेटी)" कैटेगरी के तहत मार्क्स का दावा करना चाहते हैं, उनके पास एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह सर्टिफिकेट AIIMS, PGIMS चंडीगढ़, PGIMS रोहतक या हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में मौजूद दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।

एक अधिकारी ने कहा, "मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने में देरी से ट्रांसफर चाहने वाले कर्मचारियों पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी के तहत एप्लीकेशन एक तय समय-सीमा के अंदर देनी होती हैं। इसलिए, अस्पतालों के मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वे कर्मचारियों से मिली एप्लीकेशन की प्राथमिकता के आधार पर जांच करें और मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करें, और कोशिश करें कि यह तीन दिन के अंदर हो जाए।"

Next Story