गुडगाँव: हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में सीएम मनोहर लाल ने कई बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट में हिसार के 4 गांव ढंढूर, पीरांवाली, झिरी (चिकनवास) और बबरान (बस्ती और डिग्गी ताल) में रहने वालों को आवासीय भूमि या भूखंडों का मालिकाना अधिकार देने वाली नीति बनाने को मंजूरी दे दी।
इस नीति के तहत, 31 मार्च, 2023 तक सरकारी पशुधन फार्म, हिसार से संबंधित 1873 कनाल 19 मरला भूमि पर निर्मित आवास वाले मालिक स्वामित्व अधिकार के लिए पात्र होंगे।
जिन निवासियों ने 250 वर्ग गज तक की भूमि पर निर्माण किया है, उन्हें 2000 रुपए प्रति गज का शुल्क चुकाने के बाद मालिकाना हक दिया जाएगा। जिन लोगों ने 250 वर्ग गज से लेकर 1 कनाल तक के क्षेत्र में निर्माण किया है, उन्हें 3000 रुपए का भुगतान करने पर मालिकाना हक मिलेगा।
1 कनाल से 4 कनाल तक की संपत्ति वाले परिवारों को 4000 रुपए का भुगतान करना होगा। इस पॉलिसी के तहत अधिकतम अनुमति प्लॉट का आकार 4 कनाल है। 4 कनाल से बड़े प्लॉट के दावे केवल 4 कनाल तक ही स्वीकार किए जाएंगे।