फरीदाबाद: हरियाणा के नूंह हिंसा के बाद 31 जुलाई को पलवल में लगाई गई धारा-144 अब माहौल सामान्य होने के बाद हटा ली गई है। हिंसा की घटनाओं को देखते हुए सार्वजनिक शांति, व्यवस्था और सुरक्षा के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू की गई थी।
डीसी नेहा सिंह ने बताया कि अब वर्तमान स्थिति के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद और कानून प्रवर्तन एजेंसियों और खुफिया विभागों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर यह देखा गया है कि जिले में सामान्य स्थिति है और धारा-144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को जारी रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।
डीसी द्वारा परिस्थितियों से संतुष्ट होते हुए सीआरपीसी की धारा-144 के तहत जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। उन्होंने जिलावासियों को सलाह दी है कि वे सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। प्रशासन अपने निवासियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और शांति के किसी भी उल्लंघन या सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालने वाले कृत्यों से तेजी से और कानून की पूरी ताकत से निपटा जाएगा।