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Chandigarh,चंडीगढ़: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और कुछ निजी ठेकेदारों को जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए रोपड़ में अत्यधिक खनन करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 85.87 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा देने को कहा गया है। यह पर्यावरण मुआवजा परियोजना के लिए अतिरिक्त निर्माण सामग्री का उत्खनन करने के लिए लगाए गए 62.75 लाख रुपये के जुर्माने के अतिरिक्त है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और रोपड़ के जिला मजिस्ट्रेट की एक संयुक्त समिति ने एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए लगी कंपनी मेसर्स सीगल इंडिया द्वारा पर्यावरण कानूनों के कई उल्लंघनों को पाया।
रोपड़ के पथरी जट्टान गांव की बलविंदर कौर द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में मामला सुनवाई के लिए आया। उन्होंने दावा किया कि वन भूमि से सटी कृषि भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है, जहां खनन के कारण हजारों पेड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। तथ्यों की पुष्टि करने के बाद खनन एवं भूविज्ञान विभाग ने अत्यधिक खनन के लिए 62.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। एनजीटी के समक्ष अपने जवाब में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि अत्यधिक खनन के लिए जुर्माना लगाया गया था और खनन विभाग ने इसकी वसूली की है। पर्यावरण क्षति के मुद्दे का अलग से आकलन किया गया और एनएचएआई तथा संबंधित निजी ठेकेदारों पर 85.87 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया।
वास्तव में, एनएचएआई ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को इस परियोजना के लिए नियुक्त किया था, जिसने आगे चलकर सीगल इंडिया को इस परियोजना के लिए नियुक्त किया। लुधियाना से रोपड़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए एनएचएआई ने केंद्र से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की थी। हालांकि, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत संचालन की सहमति प्राप्त नहीं की गई थी। एनएचएआई को उक्त दो कानूनों के तहत संचालन की सहमति के लिए आवेदन करने के लिए कहने के अलावा, पर्यावरण मुआवजे के भुगतान के लिए आदेश जारी किए गए हैं।
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Payal
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