x
Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ की एक अदालत ने बलविंदर सिंह सियालका Balwinder Singh Sialka द्वारा दाखिल डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया है। बलविंदर सिंह सियालका उन 23 अकाली नेताओं में से एक हैं, जिन पर चंडीगढ़ पुलिस ने तीन साल पहले कथित तौर पर कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला करने और डिप्टी कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया था। सियालका ने यह दावा करते हुए अर्जी दाखिल की थी कि मामला निराधार है। पुलिस ने 6 नवंबर, 2021 को बिक्रम सिंह मजीठिया समेत 23 अकाली नेताओं के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया था। जिन अन्य नेताओं के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी, उनमें प्रेम सिंह चंदूमाजरा, एनके शर्मा, महेश इंदर सिंह ग्रेवाल और दलजीत सिंह चीमा शामिल हैं।
एक इंस्पेक्टर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि अकाली नेताओं ने चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में एमएलए हॉस्टल के पास विरोध प्रदर्शन करते समय कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। नेता पंजाब के किसानों और पंजाब के लोगों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर जाना चाहते थे। पुलिस ने सीएम आवास के सामने बैरिकेड्स लगा दिए। इंस्पेक्टर ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के उकसावे पर बड़ी संख्या में अकाली कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और उन पर हमला भी किया। इस कारण वह और अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। सियालका ने डिस्चार्ज आवेदन में आरोपों से इनकार किया और कहा कि सभी आरोप गलत और निराधार हैं क्योंकि विरोध शांतिपूर्ण था। पुलिस अधिकारियों द्वारा संलग्न तस्वीरों को मॉर्फ किया गया था और माना जाता था कि वे उसी दिन की हैं जब कथित अपराध हुआ था, जबकि वह घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है और कहानी केवल आरोपी और शिअद की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया और आरोप तय करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया।
TagsChandigarh23 अकाली नेताओंखिलाफ मामले3 साल बादआरोप मुक्तयाचिका खारिजcases against 23 Akali leadersafter 3 yearsacquittedpetition dismissedजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Payal
Next Story