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हरियाणा Haryana : हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2025 को मंज़ूरी दे दी, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और लचीलेपन के उद्देश्य से बड़े सुधार लागू होंगे।
नई नीति के तहत, ज़ोनिंग की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है, जिससे शिक्षक पूर्वनिर्धारित ज़ोन तक सीमित रहने के बजाय सीधे राज्य भर में किसी भी स्कूल का चयन कर सकेंगे।
हालांकि, शेष हरियाणा (आरओएच) कैडर के शिक्षकों के लिए अतिरिक्त भत्ते का मौजूदा प्रावधान, जो नूंह ज़िले और हथीन व मोरनी ब्लॉक में नियुक्ति का विकल्प चुनते हैं, 2023 की नीति से अपरिवर्तित रहेगा। मेवात कैडर के शिक्षक केवल अपने कैडर में ही सेवा करते रहेंगे।
स्कूल आवंटन अब 80 अंकों के समग्र स्कोर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें आयु को सबसे अधिक 60 अंकों का महत्व दिया जाएगा। विशेष श्रेणियों - जिनमें महिलाएं, महिला-प्रधान परिवार, विधवाएं, दिव्यांग शिक्षक, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त शिक्षक और दंपत्ति मामले शामिल हैं - को 20 अतिरिक्त अंक तक मिलेंगे।
किसी भी बड़े दंड का सामना करने वाले शिक्षकों पर 10 अंकों की कटौती लागू होगी। अपनी पोस्टिंग से असंतुष्ट शिक्षक निवारण के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दायर कर सकते हैं।
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