
Haryana राज्य सरकार ने राज्य के निवासी पूर्व-अग्निवीरों के लिए अलग-अलग विभागों, बोर्डों और निगमों में सीधी भर्ती की खाली जगहों की पहचान करना शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभागों, बोर्डों और निगमों में खाली पदों की जानकारी इकट्ठा करें और इसे प्राथमिकता के आधार पर सरकार को सौंपें।
यह कदम राज्य सरकार के 18 अगस्त, 2026 के उस निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें हरियाणा के निवासी पूर्व-अग्निवीरों को हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन (क्षैतिज आरक्षण) का लाभ देने की बात कही गई थी। मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार, सरकार ने अब हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती के लिए अलग-अलग विभागों, बोर्डों और निगमों में सीधी भर्ती कोटे के तहत खाली पदों की उपलब्धता का पता लगाने का फैसला किया है।
सरकार ने पद और कैटेगरी के हिसाब से खाली पदों का ब्योरा मांगा है, जिसमें पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों के नाम, लागू आरक्षण प्रतिशत और उनके लिए उपलब्ध खाली पदों की अनुमानित संख्या शामिल है। विभागों से खास तौर पर UR, OSC, DSC, BC-A, BC-B और EWS कैटेगरी के तहत पूर्व-अग्निवीरों के लिए तय खाली पदों की संख्या बताने को कहा गया है। तय किए गए प्रोफार्मा में महीने के हिसाब से पूर्व-अग्निवीर भर्ती की स्थिति की जानकारी भी मांगी गई है।
यह निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, डिविजनल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों के साथ-साथ हरियाणा के बोर्डों और निगमों के मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर लागू होता है।





