NCR Faridabad: रंजिश में पड़ोसी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

फरीदाबाद: झगड़े की रंजिश में पड़ोसी के सिर पर डंडे से वार कर हत्या के दोषी रंजीत सिंह उर्फ सेठी को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। साथ ही मृतक के परिवार को 3 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं।
छांयसा थाने में हत्या की धारा में ये एफआईआर 2 जून 2021 को दर्ज हुई थी। रायपुर कलां गांव की जसवीर कौर ने पुलिस को बयान दिया कि इसका भाई लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा (32) खेती करता था। कुछ दिन पहले गांव के ही रंजीत सिंह उर्फ सेठी (32) से गेहूं को लेकर लखविंदर का झगड़ा हुआ था। युवती ने कहा कि 1 जून 2021 को मेरा भाई लखविंदर गली में खड़ा था। तभी आरोपी रंजीत डंडा लेकर आया और लखविंदर के सिर पर 5-6 वार किए। जिससे लखविंदर वहां गिरकर बेहोश हो गया और कान से खून गिरने लगा।
पड़ोसियों ने सूचना दी तो परिवार के लोग वहां गए और गंभीर हालत में लखविंदर को इलाज के लिए बल्लभगढ़ के अस्पताल ले गए। वहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान 2 जून को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी रंजीत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उसके खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया जिसमें 16 गवाह बनाए गए।
ट्रायल के दौरान सरकारी वकील जगदीश चंद शर्मा ने गवाहों की गवाही कराई। ट्रायल के दौरान सामने आए पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अब अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 1 लाख रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई है। जुमार्ना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।





