हरियाणा
चंडीगढ़ में 13 September को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
Gulabi Jagat
20 Aug 2025 8:51 PM IST

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Chandigarh, चंडीगढ़ : लंबित मामलों को समझौते के माध्यम से निपटाने के लिए 13 सितंबर को चंडीगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। एक विज्ञप्ति में बताया गया कि यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के अनुसार, जो लोग अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना चाहते हैं, वे अपने मामलों को आगामी लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने के लिए प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
इस अभ्यास का उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना तथा आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित न्याय को बढ़ावा देना है, जैसा कि वक्तव्य में बताया गया है। जिन मामलों की सुनवाई की जाएगी उनमें समझौता योग्य आपराधिक मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के मामले, धन वसूली के मुकदमे, मोटर दुर्घटना दावा मामले, श्रम विवाद और बिजली-पानी के बिल जैसी जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले शामिल हैं। इसमें आगे कहा गया है कि वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, किराया मामले, उपभोक्ता संरक्षण मामले, भरण-पोषण संबंधी मामले और निषेधाज्ञा वाद तथा विशिष्ट निष्पादन मामलों सहित अन्य दीवानी विवाद भी सुने जाएँगे।
नालसा, अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ मिलकर लोक अदालतें आयोजित करता है। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है, यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमे-पूर्व चरण के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है।
उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का आदेश माना जाता है तथा यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। यदि पक्षकार लोक अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, यद्यपि ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है, तो वे अपने मुकदमा करने के अधिकार का प्रयोग करते हुए, आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए, उचित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में मामला दायर करके मुकदमा शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं।
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