हरियाणा

मां से दुष्कर्म में दोषी बेटे को उम्रकैद की सजा

Admin Delhi 1
21 April 2023 11:59 AM GMT
मां से दुष्कर्म में दोषी बेटे को उम्रकैद की सजा
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गुडगाँव न्यूज़: मां के साथ दुष्कर्म करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्रोई की अदालत ने आरोपी बेटे को दोषी करार दिया. अदालत ने उसे उमक्रैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दोषी को मरते दम तक जेल में ही रहना होगा.

जानकारी के अनुसार साल 2020 में 16 नवंबर को पटौदी थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी. महिला के पति ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि महिला की शादी उसके भाई के साथ 25 वर्ष पहले हुई थी. शादी के तीन साल बाद ही भाई की मौत हो गई थी. हालांकि, तब तक दोनों का एक बेटा हो गया था. बाद में उसने भाभी से शादी कर ली. उसके भाई का बेटा नशे का आदी है. वह परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई-झगड़ा भी करता रहता था. उसने उसे भी एक माह पहले घर से निकाल दिया था. उसने अंदेशा जताया था कि उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत हुआ था, तभी उसने आत्महत्या की है.

पुलिस ने शिकायत पर पहले आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया. उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया. पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद धारा 376 (2)(एन) की धारा भी जोड़ी गई. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए महिला के आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया. उससे पूछताछ की गई.

पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया था. अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई. अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत व गवाह अदालत में पेश किए. अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर उम्रकैद का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी को मौत होने तक जेल में ही रहना पड़ेगा.

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