हरियाणा

छात्रा की हत्या में दोषी को उम्रकैद

Admin Delhi 1
29 July 2023 4:31 AM GMT
छात्रा की हत्या में दोषी को उम्रकैद
x

रेवाड़ी न्यूज़: सेक्टर-12 स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश करने व हत्या के मामले में एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर 44 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. दोषी की पहचान मूलरूप से भिवानी निवासी 25 वर्षीय आकाश के रूप में हुई है.

उसने चार वर्ष पहले सेक्टर-8 थाना क्षेत्र स्थित घर में घुसकर छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया और उसकी चाकू और पेचकस से घोंपकर हत्या कर दी थी. जानकारी के अनुसार आकाश नाम का दोषी छात्रा को करीब एक-डेढ़ वर्ष से पहचानता था. वह उसके घर के पास ही रहता था. वह उससे एकतरफा प्यार करता था. यह मुकदमा 17 मई 2019 को सेक्टर-8 थाने में दर्ज हुआ था.

पीड़िता के माता-पिता शिक्षक हैं. छात्रा 12वीं कक्षा पास करने के बाद मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कर रही थी. छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया कि उस दिन वह और उनकी पत्नी दोनों चले गए थे. बेटा स्कूल चला गया. दोपहर में जब बेटा स्कूल से आया तो बहन को घर में मृत पड़ा पाया. उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे. इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मूलरूप से भिवानी तोशाम के रहने वाले 21 वर्षीय आकाश को गिरफ्तार किया. वह कई साल से युवती के पड़ोस में किराये पर रहता था.

पूछताछ में उसने बताया कि वह युवती से प्यार करता था. उसने युवती के समक्ष दोस्ती का प्रस्ताव रखा तो उसने इनकार कर दिया. इसलिए उसने सबक सिखाने की ठानी. उसने युवती का पहले दुष्कर्म करने का प्रयास किया. उसमें असफल रहने पर उसने चाकू,कैंची व पेचकस से वार कर उसकी हत्या कर दी. तब से मामला अदालत में विचाराधीन था.

Next Story