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Haryana में लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी, महिलाओं को मिलेंगे 2,100 रुपये प्रति माह

Mohammed Raziq
29 Aug 2025 3:00 PM IST
Haryana में लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी, महिलाओं को मिलेंगे 2,100 रुपये प्रति माह
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हरियाणा Haryana : हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को मंज़ूरी दे दी। इस योजना के तहत, सभी पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की।इस योजना को लागू करने के निर्णय के साथ, सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किए गए एक बड़े चुनावी वादे को पूरा किया है। यह योजना 25 सितंबर को पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर शुरू की जाएगी।इस वर्ष 25 सितंबर तक 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की सभी पात्र महिलाएं (विवाहित और अविवाहित) इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी। पहले चरण में, 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को शामिल किया गया है। धीरे-धीरे, अन्य आय वर्गों को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, अविवाहित आवेदक, या विवाहित आवेदक के मामले में पति, का पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य होगा। एक ही परिवार से लाभार्थियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार में तीन महिलाएँ पात्र हैं, तो तीनों को लाभ मिलेगा।
हालाँकि, जो लाभार्थी पहले से ही निम्नलिखित नौ योजनाओं - वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना, हरियाणा दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता, बौनों को भत्ता, एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को वित्तीय सहायता, विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना-2023 और पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना - में से किसी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें उच्च वित्तीय सहायता मिल रही है और वे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत लाभ के हकदार नहीं होंगे। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि स्टेज 3 और 4 कैंसर, 54 सूचीबद्ध दुर्लभ बीमारियों में से किसी एक, साथ ही हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग से पीड़ित आवेदक, जो पहले से ही पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे भी लाडो लक्ष्मी योजना के अतिरिक्त लाभ के हकदार होंगे। अविवाहित लाभार्थी की आयु 45 वर्ष पूर्ण होने पर, वह स्वतः ही विधवा एवं निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएगी। इसी प्रकार, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, लाभार्थी स्वतः ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए पात्र हो जाएगी। पहले चरण में, हरियाणा भर में लगभग 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
आने वाले दिनों में, योजना की राजपत्र अधिसूचना के साथ, पंजीकरण के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। पात्र महिलाएं इस ऐप के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकेंगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संभावित पात्र महिला को उसकी पात्रता की जानकारी देने और ऐप पर आवेदन करने के लिए मार्गदर्शन हेतु एक एसएमएस सूचना प्राप्त होगी। सभी पात्र महिलाओं की सूची प्रत्येक पंचायत और वार्ड में प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा, ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को प्रकाशित सूचियों के संबंध में कोई भी आपत्ति उठाने और दर्ज करने का अधिकार होगा।
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