हरियाणा
Karnal में नशीले पदार्थों के मामलों में 87.25% सजा दर हासिल हुई
SANTOSI TANDI
16 Jan 2025 7:35 AM
x
हरियाणा Haryana : करनाल पुलिस द्वारा समय पर चालान और साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा सरकारी अभियोजकों द्वारा मजबूत दलीलें और सुनवाई के परिणामस्वरूप एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में प्रभावशाली सजा दर प्राप्त हुई है। 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, करनाल जिले में ऐसे मामलों में 87.25 प्रतिशत की सजा दर दर्ज की गई है। यह डेटा मादक पदार्थों के खिलाफ़ कानूनों के सख्त प्रवर्तन के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने के लिए अधिकारियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।डेटा के अनुसार, 204 मामलों में से 178 में सजा हुई, जिसमें 220 लोगों को दोषी ठहराया गया। अधिकांश मामलों में मध्यम से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों का कब्ज़ा शामिल था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने अपनी अदालत में सुने गए 51 मामलों में 60 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिससे उनकी अदालत में सजा दर 100 प्रतिशत सुनिश्चित हुई है। अभियोजन उपनिदेशक एवं जिला अटॉर्नी करनाल डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि एडीजे रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने 23 में से 16 मामलों में अपराधियों को दोषी करार दिया है, जबकि एडीजे अनिल कुमार की अदालत ने 44 मामलों में से 38 मामलों में अपराधियों को दोषी करार दिया है। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एडीजे मोहित अग्रवाल की अदालत ने 47 में से 41 मामलों में अपराधियों को दोषी करार दिया है, जबकि एडीजे रजनीश कुमार की अदालत ने 35 में से 31 मामलों में एनडीपीएस मामलों में शामिल लोगों को दोषी करार दिया है, जबकि एडीजे रामावतार पारीक की अदालत ने दो में से एक मामले में अपराधियों को दोषी करार दिया है। डॉ. पंकज ने बताया कि एडीजे डॉ. गर्ग पहले भी अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं। करनाल में अपने कार्यकाल से पहले वे चंडीगढ़ और पंचकूला में सीबीआई जज के तौर पर काम कर चुके हैं।
TagsKarnalनशीले पदार्थों87.25% सजादर हासिलnarcotics87.25% conviction rateजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
SANTOSI TANDI
Next Story