हरियाणा

भूमिगत जल निकालने के लिए एनओसी लेना जरूरी

Admin Delhi 1
3 Oct 2023 4:43 AM GMT
भूमिगत जल निकालने के लिए एनओसी लेना जरूरी
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गुडगाँव: प्रदेश में भूमि से जल निकालने के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से अनुमति लेना अनिवार्य है. घर से लेकर, होटल, ढाबा, दुकान व फैक्ट्री या उद्यमों में सबमर्सिबल या ट्यूबवेल बिना अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है.

यदि कोई व्यक्ति, संस्थान, उद्योग या अन्य संरचनात्मक कार्य करने वाले भू-जल दोहन करते पाए गये तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला उपायुक्त ने कहा कि गिरते भू-जल स्तर में सुधार लाने, पानी बचाने को लेकर हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का गठन किया गया है. प्राधिकरण की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि बिना अनुमति के भू-जल दोहन नहीं किया जा सकता है. बारिश कम होने के कारण भू जल स्तर लगातार गिर रहा है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है.

भूमि से जल निकालने के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से एचडब्ल्यूआरए की अनुमति ऑनलाइन लेनी होगी. उद्योगों में भी जल की खपत अच्छी खासी होती है. संचालक अपनी इच्छा से प्लांट में बोरिंग करा लेते हैं, जिसे अवैध मन जाएगा. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

युवती से 49 हजार रुपये ठगे

ऑनलाइन कूरियर सेवा सर्च कर रही युवती से 49 हजार रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है. पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर-81 में रहने वाली शिवानी यादव ने कहा कि वह वाटिका लिमिटेड में काम करती है. वह गूगल पर ऑनलाइन कूरियर डोर स्टेप डिलीवरी सेवा सर्च कर रही थी. गूगल पर फार्म व जानकारी भरने के बाद शिवानी ने जब हां के बटन पर क्लिक किया तो उसके कार्ड से 49 हजार 116 रुपये की ट्रांजेक्शन हो गई.

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