हरियाणा
वित्तीय धोखाधड़ी में जांचकर्ताओं को केवल अभियोजन पर ही नहीं, बल्कि वसूली पर भी ध्यान केंद्रित: HC
Ratna Netam
30 July 2025 6:42 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े आपराधिक मामलों में पीड़ितों की सबसे बड़ी चिंता केवल अभियुक्तों को दोषसिद्धि दिलाना नहीं, बल्कि ठगी गई धनराशि की वसूली है। यह मानते हुए कि ऐसे मामले स्वाभाविक रूप से आपराधिक प्रकृति के होते हैं, न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि अपराध की आय की वसूली के लिए कदम उठाना अन्वेषक की प्रमुख ज़िम्मेदारी है - वसूली को आकस्मिक नहीं, बल्कि आपराधिक न्याय प्रशासन का केंद्रबिंदु बनाना। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने कहा, "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायालय वसूली एजेंट नहीं है, लेकिन जब मामला दीवानी प्रकृति का न होकर आपराधिक प्रकृति का हो, तो प्रत्येक शिकायतकर्ता का प्राथमिक उद्देश्य अभियुक्तों पर मुकदमा चलाना नहीं, बल्कि उनके खोए हुए धन की वसूली करना होता है। इसलिए, आपराधिक मामलों में अपराध की आय की वसूली के लिए कदम उठाना अन्वेषक का सर्वोपरि कर्तव्य है।"
यह टिप्पणी उस समय आई जब पीठ ने एक ऐसे व्यक्ति की अग्रिम ज़मानत खारिज कर दी, जिसने एक अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश के तहत शिकायतकर्ताओं से उनके बेटों को विदेश भेजने के लिए कथित तौर पर 23.5 लाख रुपये ठगे थे। आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ताओं को सौंपे गए वीज़ा भी फ़र्ज़ी पाए गए। इस मामले में 24 अक्टूबर, 2024 को ज़ीरकपुर के एक पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा, "यह केवल बैंक लेनदेन का मामला नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ी वीज़ा उपलब्ध कराने का मामला है। याचिकाकर्ता सह-आरोपियों की गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ़ था और धोखाधड़ी का उसका दावा पुष्ट नहीं होता। जाँच से पता चलता है कि 23.5 लाख रुपये की आपराधिक आय अभी तक बरामद नहीं हुई है।" यह फ़ैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट न्यायिक रुख़ दर्शाता है कि वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को गंभीर आपराधिक मामलों के रूप में माना जाना चाहिए, न कि केवल दीवानी विवादों को अपराध का रूप दिया जाना चाहिए; और ऐसे मामलों में मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली करना था।
अदालत ने आगे कहा कि धन के स्रोत का पता लगाने और वसूली सुनिश्चित करने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। न्यायमूर्ति चितकारा ने आगे कहा, "मौजूदा मामले में, अब तक की जाँच ठगी और धोखाधड़ी की ओर इशारा करती है और यह किसी भी दीवानी अपराध का मामला नहीं है। इसे देखते हुए, याचिकाकर्ता ज़मानत का हकदार नहीं है क्योंकि उसके द्वारा आरोपित अपराध की आय अभी तक बरामद नहीं हुई है। इसके अलावा, अपराध की आय की वसूली के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, जो जाँचकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा ली गई थी।" पीठ ने कहा कि ज़मानत याचिका और संलग्न दस्तावेज़ों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की संलिप्तता का संकेत मिलता है और अग्रिम ज़मानत का मामला नहीं बनता। न्यायमूर्ति चितकारा ने निष्कर्ष निकाला, "अपराध का प्रभाव भी अग्रिम ज़मानत को उचित नहीं ठहराता।"
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