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हरियाणा के इन चार जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की अरबों रुपये की जमीन पर कब्जा

Deepa Sahu
27 March 2022 10:16 AM GMT
हरियाणा के इन चार जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की अरबों रुपये की जमीन पर कब्जा
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हरियाणा के चार जिलों में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (एचएसआईआईडीसी) की अरबों रुपये की भूमि पर कब्जाधारी कुंडली मारकर बैठे हैं।

हरियाणा के चार जिलों में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (एचएसआईआईडीसी) की अरबों रुपये की भूमि पर कब्जाधारी कुंडली मारकर बैठे हैं। कब्जाधारियों ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और रोहतक में 141 एकड़ भूमि पर कब्जा किया हुआ है। इस भूमि से अतिक्रमण हटाने में निगम के हाथ खड़े हो गए हैं। चूंकि, लोग कोर्ट की शरण ले चुके हैं।

विधानसभा की कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग (कोपू) ने विधानसभा में सदन पटल पर रखी 68वीं रिपोर्ट में एचएसआईआईडीसी की कार्यप्रणाली को लेकर अनेक चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। भाजपा विधायक असीम गोयल की अध्यक्षता वाली 11 सदस्यीय समिति ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले 2021-22 में 49 बैठकें की। समिति ने बताया है कि निगम ने अपनी जमीनों को अतिक्रमण से बचाने के लिए कोई ठोस प्रणाली ही नहीं बनाई है
समिति ने अपनी जांच में पाया कि कैग रिपोर्ट के अनुसार निगम की 191 एकड़ कुल भूमि कब्जे में थी, जिसमें से वह 49 एकड़ को ही अतिक्रमण मुक्त करा पाया। 141 एकड़ भूमि को अपने अधीन लेने के लिए निगम जद्दोजहद कर रहा है। गुरुग्राम में 72.78 एकड़, सोनीपत के कुंडली में 106 एकड़, खरखौदा में 0.87 एकड़, फरीदाबाद में 11 एकड़, रोहतक में 0.20 एकड़ कुल भूमि पर माफिया ने कब्जा किया हुआ था। इससे सरकार को अरबों रुपये की चपत लग रही है।
गुरुग्राम: फेज-1 की चार एकड़ भूमि का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन, फेज-4 में तीन एकड़ भूमि पर रक्षा विभाग का 35 साल से कब्जा, फेज-6 में 0.5 एकड़ भूमि पर 25 साल से गौशाला और मंदिर, विशेष आर्थिक जोन गुरुग्राम में 65.28 कुल भूमि में से 56 एकड़ पर मकान, दुकान व फैक्टरी बनी हुई, 8 एकड़ के मामले कोर्ट में, 0.3 एकड़ कब्जा मुक्त कराई।
कुंडली: फेज-4 में 1.43 एकड़ भूमि का मामला कोर्ट में, 4.56 एकड़ कोर्ट के आदेश पर कब्जा मुक्त, 2 एकड़ से निगम ने अतिक्रमण हटाया 0.15 एकड़ अभी कब्जे में, 1.95 एकड़ का मामला भी कोर्ट में, सेक्टर-59, 60 में 95 एकड़ में से 42 एकड़ में कृषि की जा रही व 10 एकड़ का मामला कोर्ट में है।
खरखौदा: 0.87 एकड़ भूमि पर दुकानदारों का कब्जा था, कोर्ट के आदेश पर दूसरी जगह भूमि देकर कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया जारी।
फरीदाबाद: 11 एकड़ भूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन। कुछ मामलों को निगम जीत चुका, कब्जाधारियों को जमीन खाली करने के आदेश।
रोहतक: 0.20 एकड़ पर कब्जा। निगम की ओर से जमीन खाली करने के लिए नोटिस भेजे गए।

समिति ने ये की सिफारिश
चेयरमैन असीम गोयल ने समिति की तरफ से सिफारिश की है कि अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों की एचएसआईआईडीसी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जल्दी सौंपे। संबंधित कानून अधिकारियों का जमीनों को कब्जा मुक्त कराने में सफलता रेट कितना रहा, ये भी बताया जाए। जिन कानून अधिकारियों को सफलता रेट बेहद कम है, उन्हें तत्काल केस से हटाएं। उद्योग विभाग इस मामले में विभागीय समिति गठित कर गहन जांच कराए। जिन मामलों में कोर्ट केस नहीं है, उनमें तीन महीने के भीतर अवैध कब्जे हटाकर रिपोर्ट सौंपी जाए।


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