हरियाणा
हरियाणा में मैनुअल तरीके से सीवरेज सफाई कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, मशीनें उपलब्ध कराने के निर्देश
Deepa Sahu
12 Jan 2022 8:02 AM GMT
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं में सीवरेज की सफाई करने वाली मशीनें रोटेशन आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं में सीवरेज की सफाई करने वाली मशीनें रोटेशन आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर पुरानी सीवरेज प्रणाली है, वहां उसी तरह की तकनीक पर आधारित मशीनों से सफाई की जाए। जिन स्थानों पर नई सीवरेज व्यवस्था है, वहां अत्याधुनिक रोबोटिक मशीनों से सीवरेज की सफाई करवाएं।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट पर गठित राज्य निगरानी समिति की बैठक ली। इसमें उन्होंने जोर दिया कि विभाग इस तरह रोटेशन प्रणाली अपनाए कि हर निगम व नगर पालिका में मशीनों से समयबद्ध सीवरेज सफाई की जा सके।
सीवरेज सफाई के दौरान सीवरमैन की मौत होने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। अभी तक प्रदेश भर में 57 सीवरमैन के परिवारों को सहायता राशि दी गई है। सफाई के काम में लगी निजी कंपनियां यदि सहायता राशि को देने में कोताही बरतेंगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सफाई कर्मियों की समिति बनाकर ठेके देने की व्यवस्था करें
मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई के काम में लगे कर्मचारियों की समिति बनाकर ठेके देने की व्यवस्था बनाएं। कंपनियों व अन्य ठेकेदारों के साथ-साथ इन्हें भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रदेशभर में मैनुअल तरीके से सीवरेज की सफाई करना प्रतिबंधित है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लगातार सफाई कर्मचारियों को अत्याधुनिक यंत्रों से सफाई करने का प्रशिक्षण दे रहा है। मैनुअल तरीके से सफाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए ही एक्ट बनाने के साथ-साथ राज्य निगरानी समिति का गठन किया है। तय समय पर इस समिति की बैठक होनी चाहिए, ताकि आवश्यक फैसले लिए जा सकें।
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