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निगम या नगर पालिका की सीमा से बाहर शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ में बनी अवैध कॉलोनियां भी मान्य होंगी

Admin Delhi 1
2 May 2023 10:09 AM GMT
निगम या नगर पालिका की सीमा से बाहर शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ में बनी अवैध कॉलोनियां भी मान्य होंगी
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हिसार न्यूज़: नगर निगम के दायरे से बाहर शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ से अधिक में बनी सभी कॉलोनियां मान्य होंगी. नगर नियोजन विभाग ने इस संबंध में नीति बनाकर यूएलबी की सीमा से बाहर काटी गई अवैध कॉलोनियों में आवश्यक और नागरिक सुविधाओं के संबंध में कुछ छूट दी है. अब दो एकड़ तक के इलाके में काटी गई कॉलोनियां भी मान्य होंगी.

डीटीपी ने जिले के सात नगरीय क्षेत्रों (हिसार, हांसी, नारनौंद, अग्रोहा, बरवाला, उकलाना, आदमपुर) की 168 कॉलोनियों की सूची भेजी थी. जिनमें से जांच के बाद 133 कॉलोनियों की सूची डीटीपी जिला मुख्यालय को भौतिक सर्वेक्षण के लिए वापस भेज दी गई है.

इन कॉलोनियों के आरडब्ल्यूए या विकासकर्ता को डीसी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के समक्ष 14 जुलाई 2023 तक आवेदन करना होगा. उनका ले आउट प्लान तैयार कर मुख्यालय भेजा जाएगा. जिसमें डेवलप एरिया, रोड स्ट्रक्चर, कम्युनिटी एरिया, बिल्डअप एरिया आदि की जानकारी देनी होगी.

आपको बता दें कि डीटीपी ने अवैध कॉलोनियों का सर्वे कर जिले की 276 कॉलोनियों का ड्रेन मैप तैयार कर यूएलबी को भेजा था, जिसमें से 168 कॉलोनियां यूएलबी सीमा से बाहर और 108 कॉलोनियां यूएलबी सीमा के अंदर थीं.

एप्रोच रोड 6 मीटर से कम नहीं होगा, व्यावसायिक क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 4% होगा.

जिन कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, उनका एप्रोच रोड 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और आंतरिक सड़क 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए. इन कॉलोनियों में व्यवसायिक स्थलों के लिए कॉलोनी के कुल क्षेत्रफल का मात्र 4 प्रतिशत ही छोड़ा जा सकता है. यदि किसी कॉलोनी में यह क्षेत्रफल अधिक है तो विकासकर्ता एवं आरडब्ल्यूए को स्वीकृत कराने के लिए आवासीय दर से तीन गुना अधिक राशि का भुगतान करना होगा.

वैध कॉलोनी का हिस्सा है तो 2 एकड़ की शर्त से भी छूट, 5 प्लॉट धारक भी कर सकेंगे आवेदन

यदि किसी वैध कालोनी का कोई भाग या चरण है तो वह मान्य नहीं है. नई नीति के मुताबिक ऐसी कॉलोनी में 2 एकड़ की स्थिति में छूट दी जा सकती है. इस कॉलोनी का रास्ता या अप्रोच रोड नियमानुसार होना चाहिए. यदि कॉलोनी में आरडब्ल्यूए नहीं है और विकासकर्ता भी आवेदन नहीं कर रहा है तो कॉलोनी के 5 सदस्य भी अंडरटेकिंग देकर कॉलोनी के लिए जिला स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन कर सकेंगे.

यूएलबी सीमा के अंदर 58 कॉलोनियों का सर्वे हो चुका है, 26 कॉलोनियों की सूची आई है

हिसार शहर में नगर निगम सीमा के अंदर 58 कॉलोनियों का फिजिकल सर्वे किया जा चुका है. इनके ले आउट मैप भी डीटीपी मुख्यालय भेजे गए हैं. इनमें से 26 कॉलोनियों की सूची भी नगर निगम के पास आ गई है. नगर निगम भवन की पिछली बैठक में पार्षदों की आपत्ति के बाद सर्वे में बची करीब 15 कॉलोनियों के ले आउट मैप भी संभागायुक्त के माध्यम से भेजे जाएंगे.

अवैध कॉलोनियों को लेकर नई नीति आई है. अब दो एकड़ तक काटी गई कॉलोनियों को भी वैध किया जाएगा. जिले की अवैध कॉलोनियों के ड्रेन सर्वे में 276 क्लस्टर मैप बनाए गए थे, जिनमें से 168 कॉलोनियां यूएलबी की सीमा से बाहर थीं. इनमें से 133 कॉलोनियों की सूची भौतिक सर्वेक्षण के लिए भेजी जा चुकी है.'' वेद प्रकाश, सीनियर डीटीपी, हिसार.

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