हरियाणा
Sirsa डेरा ट्रस्ट को अपने 10 संस्थानों पर वापस कंट्रोल कैसे मिला
Mohammed Raziq
17 Jan 2026 12:56 PM IST

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हरियाणा Haryana : डेरा सच्चा सौदा के ट्रस्ट — सिरसा में श्री शाह सतनाम जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन — ने सिरसा में डेरा हेडक्वार्टर में स्कूलों और अस्पतालों समेत 10 एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूशन का पूरा फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है।पिछले करीब सात सालों से, ये इंस्टीट्यूशन सिरसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में थे, जिसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों पर इनके कामकाज को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई थी।एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन पर दिए गए हाई कोर्ट के ऑर्डर ने DSS ट्रस्ट को इंस्टीट्यूशन चलाने की इजाज़त दी, जिसके बाद सिरसा एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्देशों का पालन किया।हाई कोर्ट ने 26 सितंबर, 2017 को एक सिविल रिट पिटीशन से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए एक अंतरिम ऑर्डर जारी किया था। डेरा ट्रस्ट ने सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन के ज़रिए हाई कोर्ट में अर्ज़ी दी थी, जिसमें उसके ट्रस्ट — श्री शाह सतनाम जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन — को न सिर्फ़ रोज़ाना के खर्चों को पूरा करने के लिए, बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल चलाने के लिए भी अपने बैंक अकाउंट चलाने की इजाज़त मांगी गई थी। HC के ऑर्डर ने ट्रस्ट को इंस्टीट्यूशन के अच्छे से काम करने के लिए बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की इजाज़त दी।
DSS ट्रस्ट ने कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों दी?2017 में, HC ने डेरा के सभी अकाउंट फ्रीज करने और उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर दिया था ताकि डेरा के हेड गुरमीत राम रहीम को रेप का दोषी ठहराए जाने के बाद उनके गुंडागर्दी करने वाले फॉलोअर्स द्वारा पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल की चल रही पिटीशन के बाद फाइल की गई थी, जिसके बेसिस पर HC ने डेरा चीफ के खिलाफ रेप केस में फैसले के बाद पंजाब और हरियाणा राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के बारे में कई डायरेक्शन जारी किए थे।सिरसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या एक्शन लिया?सिरसा DC शांतनु शर्मा ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन में पास किए गए हाई कोर्ट के ऑर्डर को माना था और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से लीगल ओपिनियन के बाद फाइनेंशियल कंट्रोल ट्रस्ट को सौंप दिया था।
डेरा के कौन से 10 इंस्टीट्यूशन इस ऑर्डर से प्रभावित हैं?ट्रस्ट ने इन इंस्टीट्यूशन का फाइनेंशियल कंट्रोल मांगा था — श्री शाह सतनाम जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, अपनी ट्रस्टी शोभा गोरा के ज़रिए, शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शाह सतनाम जी गर्ल्स कॉलेज, सिरसा, शाह सतनाम जी बाल बालिका आश्रम, शाह सतनाम जी बॉयज़ स्कूल, शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल, शाह सतनाम जी बॉयज़ कॉलेज, सेंट MSG ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल, बापू मघर सिंह जी इंटरनेशनल ब्लड बैंक, और MSG भारतीय खेल गांव।HC के ऑर्डर से पहले इन इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल मामलों को कौन मैनेज कर रहा था?4 अप्रैल, 2018 को सिविल रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, HC ने सिरसा एडमिनिस्ट्रेशन को डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और सरकारी कॉलेज या स्कूल के दो रिटायर्ड प्रिंसिपल वाली एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया था, जो अगले ऑर्डर तक इन इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक एड हॉक गवर्निंग बॉडी के तौर पर काम करती थी।ऑर्डर में डेरा मैनेजमेंट को निर्देश दिया गया कि वे ऊपर बताई गई एड हॉक बॉडी के लिखित निर्देशों के तहत ही पैसे निकालें, जमा करें और बांटें।इस फैसले का HC में पेंडिंग मुख्य केस पर क्या असर होगा, जिसे एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल ने PIL के तौर पर फाइल किया है?ढुल ने कहा कि यह एक अंतरिम व्यवस्था थी जिसके तहत डेरा का अपना ट्रस्ट इन 10 संस्थाओं के बैंक अकाउंट ऑपरेट करेगा। उन्होंने साफ किया कि इस ऑर्डर का मुख्य PIL पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसमें 2017 में साध्वी रेप केस में डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा के दौरान प्रॉपर्टी के नुकसान और दूसरे नुकसान के लिए मुआवजे की मांग समेत कई मुद्दे उठाए गए हैं।
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