हरियाणा

Haryana में ड्रग तस्करी के लिए हिमाचल के व्यक्ति को 10 साल की सजा

Kiran
26 March 2026 10:30 AM IST
Haryana में ड्रग तस्करी के लिए हिमाचल के व्यक्ति को 10 साल की सजा
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कुरुक्षेत्र Kurukshetra: कुरुक्षेत्र में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की कोर्ट ने एक ड्रग तस्कर को 10 साल की सज़ा सुनाई है। NDPS एक्ट के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने अमरजीत सिंह को NDPS एक्ट की धारा 18 के तहत सज़ा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कुरुक्षेत्र पुलिस के एक प्रवक्ता के अनुसार, 18 जनवरी, 2022 को एंटी-नारकोटिक्स सेल को हिमाचल प्रदेश के एक ट्रक ड्राइवर के अफीम की तस्करी में शामिल होने की सूचना मिली थी। इनपुट के अनुसार, ट्रक ड्राइवर हिमाचल से पश्चिम बंगाल सामान ले जाता था और वापसी में कथित तौर पर दूसरे सामान के साथ अफीम भी लाता था।

टिप-ऑफ के बाद, ट्रक को नेशनल हाईवे-44 पर एक ढाबे के पास खड़ा देखा गया। चेकिंग के दौरान, ट्रक से लगभग 4.5 kg अफीम बरामद हुई। थानेसर सदर पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

दोषी अमरजीत सिंह ने कोर्ट में अपने बयान में नरमी की गुहार लगाई। उसने कहा कि वह गरीब परिवार से है और उसके दो छोटे बच्चे और पत्नी हैं, साथ ही बूढ़े माता-पिता की भी देखभाल करनी है। उसने यह भी कहा कि वह परिवार का अकेला कमाने वाला था। दोषी ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसकी मां अंधी है और पिता लकवाग्रस्त हैं। सरकारी वकील विकास सिंह, जिन्होंने राज्य की तरफ से केस लड़ा, ने कहा कि अमरजीत को 4.5 kg अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था और उसे कोई नरमी नहीं मिलनी चाहिए।

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