हरियाणा
हाईकोर्ट ने विज द्वारा दिए गए एसडीओ के निलंबन के आदेश पर रोक लगाई
Mohammed Raziq
30 Oct 2025 2:04 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 10 अक्टूबर को राज्य मंत्री अनिल विज द्वारा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के एक उप-मंडल अधिकारी (एसडीओ) के खिलाफ जारी निलंबन आदेश और आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।
अदालत ने गुहला के उप-मंडल अधिकारी (एसडीओ) राहुल यादव द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। विज की अध्यक्षता वाली जिला शिकायत समिति (डीजीसी) द्वारा उन्हें निलंबित करने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए जाने के बाद यादव ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
यादव ने तर्क दिया कि डीजीसी को ऐसा आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि केवल यूएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक, जो सक्षम प्राधिकारी हैं, संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत लागू सेवा नियमों के अनुसार उनकी सेवा पर निर्णय ले सकते हैं।
विज ने कैथल में एक समिति की बैठक के दौरान एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर निलंबन का आदेश दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एसडीओ ने बिजली कनेक्शन देने के लिए रिश्वत की मांग की थी।
अदालत ने आदेश पर रोक लगा दी है और अधिकारियों को अगले साल 21 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है।
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