हरियाणा

HC ने हरियाणा के शिक्षकों के लिए उम्र में छूट के अधिकार को बरकरार रखा

Subhi
8 Aug 2026 7:31 AM IST
HC ने हरियाणा के शिक्षकों के लिए उम्र में छूट के अधिकार को बरकरार रखा
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कैडर (ग्रुप-B) सेवा नियम, 2012 के तहत उम्र में छूट पाने के हकदार शिक्षकों को सिर्फ़ इसलिए इस फ़ायदे से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनके पास भर्ती विज्ञापन में ज़रूरी "समान पद" का अनुभव नहीं है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी रद्द करने के फ़ैसले को खारिज कर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन्हें कानूनी तौर पर मिलने वाली उम्र की छूट देते हुए उनके मामलों पर फिर से विचार करें।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा कि "जब विज्ञापन की शर्तों और लागू कानूनी नियमों के बीच कोई विरोधाभास हो, तो कानूनी नियम ही मान्य होंगे" और "विज्ञापन का कोई भी हिस्सा जो कानूनी नियमों के खिलाफ़ हो, उसे कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही माना जाएगा।"

यह विवाद हरियाणा लोक सेवा आयोग के 23 जुलाई, 2024 के विज्ञापन की धारा 10(ix) से शुरू हुआ, जिसमें उम्र में छूट सिर्फ़ उन उम्मीदवारों को दी गई थी जिनके पास एड-हॉक, कॉन्ट्रैक्ट, वर्क-चार्ज या दिहाड़ी मज़दूरी के आधार पर "समान पद" का अनुभव था।

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