हरियाणा

HC ने संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ हरियाणा की रणनीति की जानकारी मांगी

Subhi
8 Aug 2026 7:33 AM IST
HC ने संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ हरियाणा की रणनीति की जानकारी मांगी
x

हरियाणा के कुछ हिस्सों में संगठित आपराधिक गतिविधियों के "चिंताजनक ट्रेंड" पर चिंता जताते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क और संस्थागत उपायों का ब्योरा रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है।

ये निर्देश जस्टिस संजय वशिष्ठ ने आपराधिक मामलों में रेगुलर ज़मानत की मांग करने वाली तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। बेंच ने कहा, "यह कोर्ट हरियाणा राज्य के कुछ ज़िलों, खासकर पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में उभर रहे चिंताजनक ट्रेंड पर ध्यान देना उचित समझता है, जहाँ संगठित आपराधिक गिरोह और उनके स्लीपर सेल के तेज़ी से सक्रिय होने का आरोप है। ऐसी गतिविधियों का सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ता है।"

इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए, बेंच ने हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें "राज्य द्वारा संगठित आपराधिक गिरोहों, उनके स्लीपर सेल और इसी तरह के अन्य आपराधिक नेटवर्क से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपनाई गई पॉलिसी फ्रेमवर्क और संस्थागत उपायों के बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाए।"

हलफनामे के दायरे को स्पष्ट करते हुए, जस्टिस वशिष्ठ ने कहा कि इसमें अन्य बातों के अलावा, "राज्य द्वारा अपनाए गए रोकथाम, जांच और खुफिया जानकारी पर आधारित तंत्र, विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल, और पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम ज़िलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संगठित आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाए गए खास कदमों" का ज़िक्र होना चाहिए।

Next Story