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समाज कल्याण विभाग द्वारा दायर हलफनामे के बाद दिया
C पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज राज्य में "मृतकों" को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण की सीबीआई जांच का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने यह निर्देश हरियाणा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक और समाज कल्याण विभाग द्वारा दायर हलफनामे के बाद दिया।
एसीबी प्रमुख ने अपात्र हितग्राहियों को पेंशन वितरण के संबंध में राज्य में दर्ज एफआईआर की जांच में कमियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने उम्र के संबंध में झूठे/जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, वे अभियोजन के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया था।
“अपात्र लाभार्थियों को पेंशन देने में लोक सेवकों की भूमिका की भी विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है। एक लोक सेवक और बिचौलिए की संलिप्तता और रिश्वत के आदान-प्रदान को साबित करने वाले सबूतों के बावजूद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है, ”डीजीपी ने प्रस्तुत किया था।
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Triveni
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