हरियाणा
पैनल में शामिल अस्पतालों को पेमेंट में देरी पर HC ने केंद्र, पंजाब, हरियाणा को नोटिस जारी
Mohammed Raziq
27 Dec 2025 2:30 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों को पेमेंट में समय-समय पर होने वाली देरी के मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र और पंजाब और हरियाणा सरकारों को नोटिस जारी किया है।
यह याचिका मोहाली के रहने वाले राम कुमार ने वकील सतीश भारद्वाज के ज़रिए दायर की थी, जिन्होंने कहा कि पेमेंट में देरी से बेनिफिशियरी को परेशानी हो रही है।
उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम भारत सरकार ने 2018 में हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपये का मुफ़्त हेल्थ ट्रीटमेंट देने के लिए शुरू की थी। इस स्कीम के तहत, खर्च केंद्र सरकार और राज्यों को 60:40 के अनुपात में उठाना है।
पॉलिसी प्रोविज़न के अनुसार, पैनल में शामिल अस्पतालों को क्लेम जमा करने की तारीख से 15 दिनों (ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों तक) के अंदर पेमेंट करना होता है।
हालांकि, याचिकाकर्ता ने बताया कि रीइंबर्समेंट में समय-समय पर कई महीनों की देरी हुई है, जिससे अस्पतालों को इलाज रोकना पड़ा है। राम कुमार ने हाई कोर्ट से राज्यों को तय समय के अंदर पेमेंट करने का निर्देश देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार “पहले आओ, पहले पाओ” पेमेंट सिस्टम को फॉलो करती है, जबकि हरियाणा सरकार ने कहा है कि उसने 30 दिनों के अंदर पेमेंट क्लियर करने का फैसला किया है।
यह पिटीशन जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई। पार्टियों को सुनने के बाद, बेंच ने रेस्पोंडेंट्स को 20 जनवरी, 2026 के लिए नोटिस जारी किए हैं।
पिटीशनर ने आगे तर्क दिया कि कानून का एक ज़रूरी सवाल यह उठता है कि क्या सरकारें, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीधे जुड़ी कुछ पॉलिसी बनाने के बाद, उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बेफिक्र और अनजान रह सकती हैं।
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