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Haryana की नई EV नीति आज से लागू

Kiran
26 Aug 2026 11:28 AM IST
Haryana की नई EV नीति आज से लागू
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Haryana हरियाणा सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली नई टैक्स छूट पॉलिसी मंगलवार से लागू हो गई। हरियाणा 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEVs) पर 100% मोटर वाहन (रोड) टैक्स में छूट देता है।
30 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, राज्य 50% टैक्स छूट देता है। ये फ़ायदे राज्य में रजिस्टर होने वाले दो, तीन और चार पहिया वाहनों पर लागू होते हैं। CNG वाहनों के लिए मौजूदा 20% मोटर वाहन टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई टैक्स छूट पॉलिसी 21 अगस्त से लागू हुई। इसके साथ ही, राज्य भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए नई व्यवस्था शुरू हो गई। नई व्यवस्था के तहत, गुरुग्राम ज़िले के गुरुग्राम और बादशाहपुर सब-डिविज़न में पहला इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर किया गया।
बादशाहपुर के SDM संजीव सिंगला ने कहा कि टैक्स छूट योजना का फ़ायदा सिर्फ़ उन खरीदारों को मिलेगा जिन्होंने हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे और रजिस्टर करवाए हैं। दूसरे राज्यों से खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन इस योजना के तहत मोटर वाहन टैक्स छूट के लिए पात्र नहीं होंगे। हरियाणा ने EV रोड टैक्स क्यों माफ़ किया?
रजिस्ट्रेशन की लागत में भारी कटौती करने के फ़ैसले के राज्य के लिए दो मुख्य उद्देश्य हैं: रेवेन्यू के नुकसान को रोकना: पहले, हरियाणा में डीलरशिप को बिक्री का नुकसान हो रहा था और राज्य को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था क्योंकि खरीदार अपनी कारें पड़ोसी दिल्ली और चंडीगढ़ में रजिस्टर करवाना पसंद करते थे, जहाँ EV रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले से ही ज़ीरो था।
पर्यावरण के अनुकूल: टैक्स छूट का मकसद वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण के कुल स्तर को घटाना और साफ़-सुथरे ट्रांसपोर्ट को अपनाकर राज्य की हवा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार करना है।
क्या EV सब्सिडी असल कीमत पर असर डालती है?
रोड टैक्स पूरी तरह से हटाने से रजिस्ट्रेशन के समय खरीदारों को आमतौर पर जो बड़ी शुरुआती रकम देनी पड़ती थी, वह कम हो जाती है। इससे असल में इलेक्ट्रिक वाहनों और बाज़ार में मौजूद आम विकल्पों के बीच ऑन-रोड कीमत का अंतर कम हो जाता है।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन रसीद के अनुसार, गुरुग्राम के रहने वाले विक्रांत ने महिंद्रा BE फ़ॉर्मूला EV कार के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया। नई व्यवस्था के तहत, वाहन पर लगने वाला 2,44,900 रुपये का मोटर वाहन टैक्स पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया। इसी तरह, बादशाहपुर सब-डिविजन के रहने वाले राशिल गोयल ने टाटा टियागो EV के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया। नई टैक्स छूट पॉलिसी के तहत, उन्हें 81,120 रुपये का सीधा फ़ायदा मिला। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर उत्तम सिंह ने बताया कि जिन EV गाड़ियों को पूरी टैक्स छूट मिल रही है, उनमें इलेक्ट्रिक स्कूटर, ऑटो, ई-रिक्शा और कई तरह की इलेक्ट्रिक चार-पहिया गाड़ियां शामिल हैं। उन्होंने कहा, "30 लाख रुपये से ज़्यादा एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।"
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